बिहार पुलिस में वर्दी पर सख्ती: शेविंग, जूलरी, मेकअप पर नियम कड़े, ड्यूटी के दौरान सिगरेट-पान पर पूरी तरह रोक
Published by : Abhinandan Pandey Updated At : 26 Apr 2026 9:42 PM
सांकेतिक तस्वीर
Bihar Police News: बिहार पुलिस मुख्यालय ने वर्दी को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. सभी पुलिसकर्मियों को मैनुअल में तय नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही सोशल मीडिया पर फैल रही नए नियमों की खबरों को गलत बताया गया है.
Bihar Police News: बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर के पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को वर्दी से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. मुख्यालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि पुलिस अनुशासन और वर्दी की गरिमा बनाए रखना हर कर्मी की जिम्मेदारी है. इसके लिए पुलिस मैनुअल में पहले से ही स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य है.
वर्दी के साथ आभूषण और चेन पर रोक
जारी निर्देश के अनुसार, कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी के ऊपर किसी तरह का आभूषण या चेन नहीं पहन सकता. साथ ही, बाल छोटे रखने होंगे और जो कर्मी दाढ़ी बनाते हैं, उन्हें वर्दी पहनने से पहले साफ-सुथरा रहना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य पुलिस की पेशेवर छवि को बनाए रखना है.
जाति चिह्न और चेहरे पर लेप लगाने की मनाही
मुख्यालय ने यह भी साफ किया है कि कोई भी वर्दीधारी कर्मी किसी प्रकार का जाति चिह्न धारण नहीं करेगा और न ही चेहरे पर कोई लेप या निशान लगाएगा. सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य है, जब तक कि किसी विशेष परिस्थिति में अधिकारी अलग आदेश न दें.
सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लिए अलग नियम
सीआईडी और स्पेशल ब्रांच से जुड़े कर्मियों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. इन विभागों के कर्मी बिना विशेष आदेश के वर्दी पहनकर ड्यूटी पर नहीं जाएंगे. वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर वर्दी में रहते हुए धूम्रपान या पान खाने पर भी सख्त रोक लगाई गई है.
आधी वर्दी पहनने पर भी रोक
मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी पुलिसकर्मी आधी वर्दी या सादे कपड़ों के साथ वर्दी का मिश्रण पहनकर बाहर नहीं निकलेगा. यातायात ड्यूटी में लगे कर्मियों को वर्दी के साथ छाता इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं होगी.
सोशल मीडिया अफवाहों पर दी सफाई
पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वर्दी को लेकर नए नियमों की जो खबरें फैल रही हैं, वे पूरी तरह गलत हैं. यह कोई नया आदेश नहीं है, बल्कि पहले से लागू पुलिस मैनुअल के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है.
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By Abhinandan Pandey
अभिनंदन पांडेय पिछले दो वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और दैनिक जागरण, भोपाल में काम किया. वर्तमान में वह प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के हिस्सा हैं. राजनीति, खेल और किस्से-कहानियों में उनकी खास रुचि है. आसान भाषा में खबरों को लोगों तक पहुंचाना और ट्रेंडिंग मुद्दों को समझना उन्हें पसंद है. अभिनंदन ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने पत्रकारिता की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था. खबरों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की सोच ने उन्हें इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया. दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने भोपाल में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों और चर्चित हस्तियों के इंटरव्यू किए. यह अनुभव उनके करियर के लिए काफी अहम रहा. इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर डिजिटल में इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता की वास्तविक दुनिया को करीब से समझा. बहुत कम समय में उन्होंने रियल टाइम न्यूज लिखना शुरू कर दिया. इस दौरान उन्होंने सीखा कि तेजी के साथ-साथ खबर की सटीकता भी बेहद जरूरी होती है. फिलहाल वह प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के साथ काम कर रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई बड़ी खबरों को रियल टाइम में कवर किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वीडियो कंटेंट भी तैयार किए. उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि पाठकों और दर्शकों तक सबसे पहले, सही और भरोसेमंद खबर पहुंचे. पत्रकारिता में उनका लक्ष्य लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना और एक विश्वसनीय पत्रकार के रूप में अपनी पहचान मजबूत करना है.
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