दो के हत्या मामले में चार को उम्रकैद

छपरा (कोर्ट) : पेड़ की डाली काटने को लेकर हो रही पंचायती के दौरान दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामले के चार आरोपितों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने बनियापुर थाना कांड […]
छपरा (कोर्ट) : पेड़ की डाली काटने को लेकर हो रही पंचायती के दौरान दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामले के चार आरोपितों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने बनियापुर थाना कांड संख्या 274/13 के सत्रवाद संख्या 209/14 के चार आरोपितों खलील मियां सभी बनियापुर के अमाव धोबी टोला निवासी को भादवि की धारा 302 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा है कि प्रत्येक द्वारा दी गयी 25 हजार की राशि में से दोनों मृतक के परिजनों को दस-दस हजार की रकम दी जाये तथा बचे पांच हजार की राशि सरकारी खजाने में जमा की जाये. यदि आरोपितों द्वारा अर्थदंड की रकम नहीं दी जाती है, तो उन्हें अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी.
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