एनडीपीएस मामले में एक को छह माह का कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :14 Jan 2015 8:12 AM (IST)
विज्ञापन

छपरा (कोर्ट) : कोर्ट हाजत में स्मैक की पुड़िया के साथ गिरफ्तार एक बंदी के मामले में न्यायालय ने उक्त बंदी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो नइमुल्ला ने एनडीपीएस संख्या 11/07 की सुनवाई करते हुए आरोपित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घेघटा […]
विज्ञापन
छपरा (कोर्ट) : कोर्ट हाजत में स्मैक की पुड़िया के साथ गिरफ्तार एक बंदी के मामले में न्यायालय ने उक्त बंदी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो नइमुल्ला ने एनडीपीएस संख्या 11/07 की सुनवाई करते हुए आरोपित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घेघटा निवासी विक्रमा सिंह के पुत्र ओमप्रकाश सिंह को छह माह का कारावास तथा अर्थदंड के रूप में पांच सौ रुपये का जुर्माना, जिसे नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है. ज्ञात हो कि आठ अगस्त, 2007 को व्यवहार न्यायालय स्थित कोर्ट हाजत के प्रभारी विश्वनाथ सिंह ने बंदी ओमप्रकाश पर नगर थाना कांड संख्या 204/07 में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अभियुक्त बनाया था.
आरोप में कहा था कि न्यायालय में पेशी के लिए आये बंदियों को जब वे तलाशी लेकर कोर्ट हाजत में बंद कर रहे थे, तो तलाशी के दौरान ओमप्रकाश के पॉकेटे से स्मैक की चार पुड़िया बरामद की गयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










