समूह में जमा की गयी जमा परची पर भी जुड़ेंगे नाम

छपरा (सदर): पैक्स निर्वाचन 2014 के मतदाता सूची के अद्यतनीकरण के संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी फूल सिंह ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भेज कर 31 जुलाई, 2014 से पूर्व समूह में किसी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा एक […]
छपरा (सदर): पैक्स निर्वाचन 2014 के मतदाता सूची के अद्यतनीकरण के संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी फूल सिंह ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भेज कर 31 जुलाई, 2014 से पूर्व समूह में किसी प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा एक साथ आवेदन पत्र सहकारी बैंक में प्रेषित किया गया है, तो उसे समूह में नहीं मान कर वैसी सूची में दर्ज लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया है.
पत्रंक 958, दिनांक तीन सितंबर में मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने लिखा है कि जिन सदस्यों के सदस्यता शुल्क की राशि किसी पैक्स सदस्य अथवा अन्य किसी बाह्य व्यक्ति द्वारा एक ही जमा परची के माध्यम से जमा की गयी है, तो उसे समूह में जमा किया गया माना जायेगा. यदि सदस्यता के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा एक साथ आवेदन पत्र सहकारी बैंक में प्रेषित किया गया है एवं इसके आधार पर एक ही जमा परची पर किसी सहकारी बैंक में राशि जमा की गयी है, तो उसे समूह में जमा किया गया नहीं माना जायेगा.
अपने पत्र में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के अनुसार, एक ही व्यक्ति द्वारा बहुसंख्यक आवेदनों को समर्पित किया गया होगा, तो वैसी स्थिति में इसकी गहन छानबीन की जाये तथा छानबीन के निष्कर्ष के आधार पर प्रबंध समिति/सक्षम प्राधिकार द्वारा आवश्यक निर्णय लेते हुए कार्रवाई की जाये.
पैक्स के पदाधिकारियों व मतदाताओं में ऊहापोह : एक ओर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अवर सचिव विनय कुमार ने 28 अगस्त को अपने पत्रंक 708 के द्वारा समूह में जमा की गयी परची में अंकित लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. इस बीच 28 से लेकर चार सितंबर तक समूह में जमा परची के आधार पर नाम जोड़ने या अलग-अलग दी गयी जमा परची के आधार पर नाम जोड़ने को लेकर प्रखंड स्तर के निर्वाची पदाधिकारी से लेकर नोडल पदाधिकारी तक परेशान रहे. यही नहीं, मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में पैक्स की मतदाता सूची में गलत ढंग से नाम जोड़े जाने को लेकर मशरक, मांझी आदि प्रखंडों में किसानों ने धरना-प्रदर्शन भी किया. जिला सहकारिता पदाधिकारी मो अमजद हयात वर्क ने कहा कि समूह में दी गयी जमा परची पर भी मतदाता बनाये जा सकते हैं. इस संबंध में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के पत्र के आलोक में सभी प्रखंडों को देर शाम तक पत्र निर्गत कर दिया गया है. प्राधिकार के नये पत्र के बाद जिले में 30 से 40 हजार नये पैक्स मतदाता के नाम मतदाता सूची में जुड़ सकते हैं. डीसीओ के अनुसार, नामांकन तिथि के 10 दिन पूर्व तक मतदाता सूची के अद्यतनीकरण का कार्य चलता रहेगा.
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