पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई

Updated at : 01 Sep 2018 12:53 AM (IST)
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पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई

छपरा(कोर्ट) : बिहार राज्य खाद्य निगम के चावल को गोदाम में देने की जगह उसे खुले बाजार में बेच लाखों रुपये की सरकारी राशि का गबन करने के मामले में आरोपित बनाये गये पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला जज के कोर्ट में सुनवाई की गयी. शुक्रवार को एकमा प्रखंड के […]

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छपरा(कोर्ट) : बिहार राज्य खाद्य निगम के चावल को गोदाम में देने की जगह उसे खुले बाजार में बेच लाखों रुपये की सरकारी राशि का गबन करने के मामले में आरोपित बनाये गये पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला जज के कोर्ट में सुनवाई की गयी. शुक्रवार को एकमा प्रखंड के अतरसन पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हरेश्वर सिंह और प्रबंधक अनीश कुमार सिंह की संयुक्त आवेदन संख्या 3139/18 पर सुनवाई की गयी.

जमानत की विंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के उपरांत जिला जज ने अभियोजन को अगली तिथि को केश से संबंधित अभिलेख और पुलिस डायरी को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. विदित हो कि प्रखंड प्रसार पदाधिकारी सुधांशु शेखर ने एकमा थाना कांड संख्या 98/18 में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दोनों को आरोपित बनाया है. आरोप है कि दोनों ने किसानों से 202 टन धान का क्रय किया, जिसमें 108 टन चावल को निगम के गोदाम में जमा कराया और बाकी के चावल को खुले बाजार में बेच दिया. चावल का सरकारी मूल्य छह लाख 93 हजार 175 रुपये है, जिसे दोनों ने गबन कर लिया.
पुलिस डायरी को प्रस्तुत करने का आदेश
पदाधिकारी ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी
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