पद्मावत फिल्म को दिखाये जाने के विरोध में एनएच को जाम करने का मामला

छपरा(कोर्ट) : पद्मावत फिल्म को सिनेमाघरों में दिखाये जाने के विरोध में एनएच को जाम करने के मामले में आरोपी बनाये गये करनी सेना के प्रमंडलीय व जिला अध्यक्ष के संयुक्त जमानत याचिका को सीजेएम ने स्वीकार कर लिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी किशोरी लाल ने प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह और जिला अध्यक्ष डॉ […]
छपरा(कोर्ट) : पद्मावत फिल्म को सिनेमाघरों में दिखाये जाने के विरोध में एनएच को जाम करने के मामले में आरोपी बनाये गये करनी सेना के प्रमंडलीय व जिला अध्यक्ष के संयुक्त जमानत याचिका को सीजेएम ने स्वीकार कर लिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी किशोरी लाल ने प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह और जिला अध्यक्ष डॉ धीरज कुमार सिंह की संयुक्त याचिका संख्या 388/18 को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने दो जमानतदारों द्वारा दस-दस हजार के दो बंधपत्र के आधार पर मुक्तिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि दोनों अध्यक्षों का जिला जज के कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गयी थी,
जिसके आधार पर सीजेएम कोर्ट से मुक्तिपत्र निर्गत किया गया है. इसके अलावा इन दोनों पर शहर में फिल्म के विरोध में उग्र प्रदर्शन करने को लेकर नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 48/18 में भी सीजेएम ने जमानत देते हुए पांच पांच हजार के दो मुचलकों पर मुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है. विदित हो कि मुफस्सिल थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह ने 25 जनवरी 2018 को अपने थाना कांड संख्या 34/18 में दोनों अध्यक्षों के अलावा अन्य पर एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी,
जिसमें कहा था कि इन लोगों के द्वारा पद्मावत फिल्म के रिलीज किये जाने के विरोध में थाना क्षेत्र के बिसुनपुरा बाजार के समीप एनएच 19 पर टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया गया,जिससे घंटों यातायात बाधित रहा और यात्रियों को परेशानी हुई तथा विधि-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई. वहीं दूसरा मामला नगर थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज किया गया था.
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