हत्या मामले में सात को आजीवन कारावास
Updated at : 01 Dec 2017 6:08 AM (IST)
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जमीनी विवाद में चाकू घोंप की गयी थी हत्या छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद को ले गांव के कुछ लोगों द्वारा दरवाजे पर चढ़ मारपीट करने तथा बचाव करने आये घर के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपितों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर […]
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जमीनी विवाद में चाकू घोंप की गयी थी हत्या
छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद को ले गांव के कुछ लोगों द्वारा दरवाजे पर चढ़ मारपीट करने तथा बचाव करने आये घर के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपितों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद कुमार मिश्रा ने दरियापुर थाना कांड संख्या 11/10 के सत्रवाद 216/10 में अंतिम सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित दरियापुर थाना क्षेत्र के मठचिलावे निवासी रामाकांत गिरि, रामबाबू गिरि, रघुवंश गिरि, सिकंदर गिरि, उदय गिरि, सुनील गिरि और
सहबीर गिरि को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व सभी को दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि में से दो तिहाई राशि मृतक के परिजन को तथा बाकी राशि सरकार के खजाने में देने का आदेश दिया है. साथ ही जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा की बात कही है.
मामले में सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले एपीपी नीरज कुमार श्रीवास्तव और सहायक समीर कुमार मिश्रा ने बताया कि उपरोक्त आरोपितों ने जमीन विवाद को ले 22 जनवरी, 2010 को अपने गांव के ही रामचंद्र गिरि के दरवाजे पर पहुंच गाली-गलौज व मारपीट करने लगे. इसका विरोध रामचंद्र के पुत्र राहुल कुमार गिरि ने किया तो सभी ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से उसके सीने में चाकू घोंपकर जख्मी कर दिया. उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में राहुल की मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक के पिता ने उपरोक्त सभी को आरोपित करते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. मामले में अभियोजन की ओर से नीरज श्रीवास्तव व समीर मिश्रा ने पक्ष रखा तो वहीं बचाव पक्ष से भोला प्रसाद ने पक्ष रखा था.
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