छपरा (सदर) : जब आवेदकों को अनुज्ञप्ति के लिये लॉटरी मिली है तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा, मगर चंद घंटों बाद उनके चेहरे पर उदासी छा गयी. जानकारी के अनुसार पटना उच्च न्यायालय द्वारा नयी बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी है. साथ ही पुरानी नियमावली के तहत काम करने का आदेश दिया गया है. ऐसी स्थिति में सारण जिले में 27 दिसंबर को जिले के विभिन्न प्रखंडों के जिन 100 आवेदकों को लघु खनिज व्यापार के लिये लॉटरी के तहत अनुज्ञप्ति मिलना था,
इसकी प्रक्रिया तत्काल स्थगित हो गयी है. जिला के खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान की माने तो विभाग से इस संबंध में पून: आदेश मिलने के बाद ही कार्रवाई की जायेगी. यदि पुराने नियमावली के अनुसार काम का आदेश मिलता है तो उसी के तहत कार्रवाई की जायेगी. हालांकि जिला प्रशासन भी इस पूरे मामले में यही बात कहता है कि सरकार के निर्देश मिलते ही आवेदकों के सभी आवेदन पत्रों, बैंक ड्राफ्ट, व्यापार स्थल, वहां तक जाने के मार्ग,
कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कंप्यूटर की व्यवस्था आदि की जांच के बाद ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा. लॉटरी मिलने के बाद भी प्रधान सचिव के पत्र के आलोक में यदि कोई आवेदक विभाग के मानदंडों को पूरा नहीं करता तो विभाग नियमानुसार कदम उठाने के लिये पूरी तरह स्वतंत्र है. इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जायेगी. उधर कोर्ट के आदेश के बाद जिन आवेदकों को लॉटरी मिली है.