17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दो दुष्कर्मियों को 20 वर्षों का कारावास

छपरा(कोर्ट) : पति से झगड़ कर मायके जा रही एक महिला को मायके पहुंचाने का झांसा दे उसके साथ यौनाचार करने वाले दो दुष्कर्मियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 48/16 […]

छपरा(कोर्ट) : पति से झगड़ कर मायके जा रही एक महिला को मायके पहुंचाने का झांसा दे उसके साथ यौनाचार करने वाले दो दुष्कर्मियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है.
मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 48/16 के सत्र वाद 358/16 की सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित इसी थाना क्षेत्र के खरौनी निवासी करण कुमार उर्फ पंकज बारी और संतोष कुमार गांधी को भादवि की धारा 376 डी में 20 वर्ष और धारा 377 के तहत 10 वर्ष कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि में से 20 हजार पीड़िता को देने का आदेश दिया है तथा सभी सजाएं साथ-साथ चलने की बात कही है.
विदित हो कि मढ़ौरा के शीलहौड़ी निवासी एक महिला 26 जनवरी, 2016 को अपने पति व अन्य परिजनों से झगड़ा कर गुस्से में अपने मायके गड़खा थाना क्षेत्र के जिलकाबाद के लिये चली. एक महिला को सड़क पर अकेली जाते देख दोनों आरोपित जो अलग-अलग मोटरसाइकिल से थे, ने महिला को उसके मायके पहुंचा देने का झांसा दिया और एक ने उसे अपने वाहन पर बैठ लिया.
महिला भरोसा करते हुए वाहन पर बैठ गयी जिसे लेकर दोनों भलुही चंवर के सुनसान स्थान पर ले गये और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे बेहोशी की अवस्था में छोड़ कर फरार हो गये. ग्रामीणों ने उस महिला को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि दोनों एक दूसरे को पंकज और संतोष कह रहे थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें