साढ़े पांच माह पूर्व गिरफ्तार खनन कर्मी को विभाग ने किया निलंबित

छपरा (सदर) : जिला खनन विभाग के जेल में बंद कर्मी को अंतत: साढ़े पांच माह बाद विभाग ने निलंबित कर दिया है. विभागीय अधिकृत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिला खनन कार्यालय में कार्यरत वेधन खलासी विज्येंद्र हेम्ब्रम के गत 11 अप्रैल से ही मंडल कारा सहरसा में उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तारी […]
छपरा (सदर) : जिला खनन विभाग के जेल में बंद कर्मी को अंतत: साढ़े पांच माह बाद विभाग ने निलंबित कर दिया है. विभागीय अधिकृत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिला खनन कार्यालय में कार्यरत वेधन खलासी विज्येंद्र हेम्ब्रम के गत 11 अप्रैल से ही मंडल कारा सहरसा में उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के बाद बंद रहने के बावजूद विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने के संबंध में प्रभात खबर द्वारा 25 सितंबर के अंक में ‘खनन कर्मी जेल में बंद,
अफसरों को नहीं पता’ शीर्षक से खबर प्रकाशित करने के बाद यह कार्रवाई की. विज्येंद्र हेम्ब्रम सहरसा जिले के बिहरा थाने के कुम्हरा गांव का रहने वाला है. वहीं दो जुलाई को कटिहार से विरमित होकर आये संजय कुमार साह नामक जंजीर वाहक, जिसके वेतन का भुगतान नहीं हो रहा था,
उसे भी विभागीय निदेशक ने वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है. छपरा के प्रभारी सहायक निदेशक खनन संजय कुमार ने यह जानकारी दी. विभागीय आदेश के बाद खनन निरीक्षक महेश्वर पासवान ने भी जेल में बंद कर्मी के निलंबन तथा वेतन भुगतान से संबंधित आदेश के संबंध में मांगे गये मार्गदर्शन पर आदेश होने की जानकारी दी. मालूम हो कि खनन विभाग के संबंधित कर्मी के विरुद्ध मुकदमा संख्या एसपीएल 58/2017 एक्साइज एक्ट के तहत जेल में बंद विज्येंद्र हेम्ब्रम के संबंध में कारा के अधीक्षक ने 31 मई, 2017 को जिला खनन कार्यालय को हेम्ब्रम के निलंबन की सूचना भी दी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




