प्रतिमा स्थापित करने और जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य

Updated at : 11 Sep 2017 9:16 AM (IST)
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प्रतिमा स्थापित करने और जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य

छपरा(सारण) : दशहरा व मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय के निर्देश पर जिले के सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. पूजा पंडाल के निर्माण तथा प्रतिमा स्थापित करने और जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य […]

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छपरा(सारण) : दशहरा व मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय के निर्देश पर जिले के सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. पूजा पंडाल के निर्माण तथा प्रतिमा स्थापित करने और जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया गया है.
सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्र के डीजे तथा साउंड सिस्टम संचालकों की बैठक करने का निर्देश दिया गया है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से अवगत कराने तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए निर्देश देने को कहा गया है. पूजा समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पूजा पंडाल के निर्माण तथा प्रतिमा स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेने के लिए आवेदन जमा करने का निर्देश देने को भी कहा गया है.
डीजे संचालकों की बैठक की जायेगी
पूजा पंडालों व प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान कान फाड़ू आवाज में साउंड सिस्टम नहीं बजेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पुलिस प्रशासन ने इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण व प्रभावी कदम उठाया है.
इसके लिए थाना स्तर पर सभी डीजे संचालकों व साउंड सिस्टम के संचालकों की बैठक की जायेगी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से अवगत कराने तथा आदेश का पालन करने के लिए जानकारी दी जायेगी. इसका अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
पूजा के नाम पर जबरन चंदा वसूली पर कार्रवाई
प्रतिमा स्थापित करने और पंडाल के निर्माण के लिए जबरन चंदा वसूली करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में जबरन चंदा वसूली करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें और जेल भेजने की कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायत मिलने पर संबंधित थानाध्यक्षों को दोषी माना जायेगा और थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
फायर सेफ्टी के नियमों का करना होगा पालन
पूजा पंडाल के निर्माण तथा प्रतिमा स्थापित करने के लिए फायर सेफ्टी के नियमों का पालन करना होगा. लाइसेंस निर्गत करने के लिए कई अनिवार्य शर्त है. पूजा पंडाल के निर्माण के लिए प्रयोग किये जाने वाले कपड़े तथा प्लाइवुड की जांच फायर मैन से कराना होगा. फायर सेफ्टी के लिए फायर मैन यह निर्धारित करेंगे कि विद्युत वायरिंग किस प्रकार की जायेगी और मेन स्विच कहां रहेगा. पूजा पंडाल में प्रवेश तथा निकास के लिए द्वार का निर्माण भी फायर मैन तय करेंगे.
थानाध्यक्ष करें जुलूस के रूट का सत्यापन
प्रतिमा विसर्जन जुलूस के लिए लाइसेंस निर्गत करने के पहले ही थानाध्यक्षों को रूट का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है और समय पालन करना अनिवार्य होगा. जुलूस निकालने का समय, जुलूस समाप्त करने का समय निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है. जुलूस में शामिल होने वाले वाहनों, व्यक्तियों की संख्या का भी उल्लेख लाइसेंस में रहेगा. लाइसेंस धारक को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर वह जिम्मेदार होंगे .यऔर समय पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
क्या कहते हैं एसपी
दशहरा व मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बहाल करने तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है. फायर सेफ्टी के नियमों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने तथा डीजे संचालकों की बैठक करने का निर्देश दिया गया है. एक सप्ताह के अंदर बैठक आयोजित कर डीजे संचालकों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है.
हरकिशोर राय , पुलिस अधीक्षक , सारण
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