जुलाई का बिक्री कर देर से भरने वाले व्यवसायियों का जुर्माना माफ

छपरा (सदर) : जीएसटी के तहत विभिन्न व्यवसायियों के बिक्री कर भुगतान से जुड़े विभिन्न अधिवक्ताओं एवं चाटर्ड अकाउटेंट का एक दिवसीय प्रशिक्षण बिक्री कर कार्यालय परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें विभाग के वरीय पदाधिकारियों ने शहर के तीन से चार दर्जन वाणिज्यकर से जुड़े पेशे वाले लोगों को जीएसटी की बारिकियों उनके लैपटॉप या […]
छपरा (सदर) : जीएसटी के तहत विभिन्न व्यवसायियों के बिक्री कर भुगतान से जुड़े विभिन्न अधिवक्ताओं एवं चाटर्ड अकाउटेंट का एक दिवसीय प्रशिक्षण बिक्री कर कार्यालय परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें विभाग के वरीय पदाधिकारियों ने शहर के तीन से चार दर्जन वाणिज्यकर से जुड़े पेशे वाले लोगों को जीएसटी की बारिकियों उनके लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजट के माध्यम से बताया. इस दौरान आने वाली समस्याओं तथा उनके समाधान से भी प्रायोगिक रूप से अवगत कराया गया.
प्रशिक्षण कार्यक्रम में वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त राजेश कुमार श्रीवास्तव, वाणिज्य कर उपायुक्त शंकर शर्मा, वाणिज्यकर पदाधिकारी शिव कुमार तथा जितेंद्र कुमार ने विक्रीकर पेशे से जुड़े लोगों को विशेष जानकारियां दी. केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत जुलाई 2017 का जीएसटी भुगतान 25 अगस्त तक नहीं करने वाले व्यवसायियों को जुर्माना नहीं लगाने तथा जुर्माने के रूप में जमा की गयी राशि को उनके खाते में सामंजित करने का निर्देश दिया. परंतु, इस देर से भुगतान की गयी जीएसटी भुगतान पर ब्याज लगाने के निर्णय को बरकरार रखा है. वहीं जीएसटीआर एक को पांच सितंबर तक तथा जीएसटीआर दो व तीन को क्रमश: 10 तथा 15 सितंबर तक भरने का निर्देश दिया है. तीन दिवसीय जीएसटी प्रशिक्षण आज से : वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त पटना राजेश कुमार ने सारण अंचल के वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों को जीएसटी को लेकर तीन दिवसीय प्रशिक्षण पांच से सात सितंबर तक छपरा में ही देने का निर्देश दिया. इसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग के संयुक्त आयुक्त अशोक कुमार झा, वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारियों को समाहरणालय स्थित एनआइसी में पांच सितंबर को अपराह्न 12 बजे से दो बजे तक, छह सितंबर तथा सात सितंबर को अपराह्न दो बजे से चार बजे तक जीएसटी के विभिन्न फार्मों के भरने के संबंध में विस्तृत जानकारी देंगे.
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