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Samastipur : लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला

Updated at : 23 Dec 2025 5:51 PM (IST)
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Samastipur : लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला हुई.

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सरायरंजन . प्रखंड के नरघोघी स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला हुई. इसका उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित, सम्मानजनक व संवेदनशील कार्य वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था. शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई. अतिथि का स्वागत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दीपक कुमार मंडल ने किया. मुख्य अतिथि एवं वक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिवक्ता डॉ. राम किशोर चौधरी ने पॉश अधिनियम की पृष्ठभूमि, इसके कानूनी प्रावधानों, शिकायत निवारण तंत्र व कर्मचारियों के अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कार्यस्थल पर अनुशासित आचरण, आपसी सम्मान और कानून के पालन की आवश्यकता पर बल दिया. कार्यक्रम समन्वयक शफाक अजीज ने पॉश अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की. उन्होंने कार्यस्थल पर क्या करें और क्या न करें इस पर विस्तार से बताया. आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका और प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया. उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी ने प्रतिभागियों को कानून के व्यावहारिक पहलुओं को समझने में सहायता की. अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया. प्रश्नों के माध्यम से विषय को और बेहतर समझा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Ankur kumar

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By Ankur kumar

Ankur kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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