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चाकू घोंपकर युवक की हत्या मामले में तीन लोग दोषी करार

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने चार साल बाद हरिपुर के एक युवक बासो साह के पुत्र राम कुमार साह के चाकू घोंपकर हत्या मामले की अहम सुनवाई की है

रोसड़ा : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने चार साल बाद हरिपुर के एक युवक बासो साह के पुत्र राम कुमार साह के चाकू घोंपकर हत्या मामले की अहम सुनवाई की है. कोर्ट ने भादवि की धारा 302/149,307/149,147,148 एवं 504 के तहत तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है. आरोपितों में हरिपुर गांव के रघुनाथ साह के पुत्र रामबाबू साह, स्व. तेतर साह के पुत्र रघुनाथ साह, स्व. बंगाली साह के पुत्र सुनील साह है. सजा के बिंदु पर 14 अगस्त को फैसला सुनाया जायेगा. आरोपित रामबाबू साह जेल में हैं. जबकि रघुनाथ साह एवं सुनील साह उच्च न्यायालय से जमानत पर थे. बता दें कि मामले में कोर्ट में एसटी नंबर 167/2020 चल रहा था. इस संबंध में मृतक के भाई राजू कुमार साह के आवेदन पर विगत 30 मार्च 2020 को रोसड़ा थाना कांड संख्या 105/2020 दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में दोषी करार तीनों को गिरफ्तार किया गया था. अन्य आरोपितों के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है. दर्ज एफआईआर में आठ लोगों को नामजद एवं चार-पांच अज्ञात व्यक्ति को आरोपित किया गया था. एफआईआर में कहा कि आरोपित रामबाबू साह ने मृतक को घर से बुला कर आवेदक के जमीन पर झगड़ा करने लगा. झगड़ा की आवाज सुनकर परिजन दौड़कर देखने आये. आरोपित पर मारपीट करने एवं चाकू से घोंपकर जान मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया. बचाने आये परिजन भी गंभीर रूप से जख्मी हो गये. घायल को इलाज हेतु अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टर ने रामकुमार साह को मृत घोषित कर दिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रामकुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता राम अशीष राय, कृष्ण कुमार एवं अजय कुमार मौजूद थे.

आपरेशन समय पालन के तहत दबोचे गये 2616 लोग

समस्तीपुर : पूर्व मध्य रेल द्वारा बिना पर्याप्त कारण अवैध रूप से चेन पुलिंग करके रेल गाड़ियों को जहां- तहां रोकने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जाती रही है. इसी क्रम पूर्व मध्य रेल के सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन समय पालन के तहत ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि ट्रेनें अनावश्यक रूप से विलंब न हो. ऑपरेशन समय पालन के तहत जुलाई माह में रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा पूर्व मध्य रेल के विभिन्न रेलखंडों में बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करने के आरोप में 1096 लोग पकड़े गये. इन लोगों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई. जुर्माने के रूप में उनसे 5 लाख 27 हजार रुपये वसूल किये गये. इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत महिला कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ भी धर-पकड़ अभियान चलाया गया. ऑपरेशन महिला सुरक्षा में तहत जुलाई माह में रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा पूर्व मध्य रेल के विभिन्न रेलखंडों पर महिला कोच में यात्रा करने के आरोप में रेल अधिनियम की धारा 162 के तहत 2616 पुरुष यात्री पकड़े गये. उनसे दंडस्वरूप 7 लाख 53 हजार रुपये वसूल किये गये.

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