Samastipur News:परिचारी पदों के लिए 11 मई को होगी प्रारंभिक परीक्षा

Published by : PREM KUMAR Updated At : 09 May 2025 11:37 PM

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बिहार कर्मचारी चयन आयोग (विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) द्वारा परिचारी (चपरासी) पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जिले के 20 केंद्रों पर 11 मई को किया जायेगा.

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Samastipur News:समस्तीपुर : बिहार कर्मचारी चयन आयोग (विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) द्वारा परिचारी (चपरासी) पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जिले के 20 केंद्रों पर 11 मई को किया जायेगा. इस परीक्षा में कुल 9061 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में संपन्न होगी. जानकारी के मुताबिक इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए बीआरबी कॉलेज, तिरहुत एकेडमी, श्रीकृष्ण उच्च विद्यालय जितवारपुर, बालिका उच्च विद्यालय काशीपुर, आरएसबी इंटर विद्यालय, बालिका उच्च विद्यालय घोषलेन, गोल्फ फील्ड रेलवे काॅलोनी, जगदेव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय आधारपुर, मोडेल हाई स्कूल, उच्च विद्यालय कल्याणपुर, उच्च विद्यालय ताजपुर, पीआर इंटर विद्यालय कर्पूरीग्राम, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय शंभूपट्टी, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय धुरलख, रोसड़ उच्च विद्यालय, बालिका उच्च विद्यालय रोसड़ा, हरिवंश नारायण हाई स्कूल, राष्ट्रीय उच्च विद्यालय दलसिंहसराय व बालिका उच्च विद्यालय दलसिंहसराय को केंद्र बनाया गया. अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. प्रवेश के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-एडमिट कार्ड और एक फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य होगा.

– परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में संपन्न होगी

परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को कलम भी नहीं लानी होगी, बल्कि आयोग द्वारा ही उन्हें परीक्षा स्थल पर कलम उपलब्ध कराई जायेगी. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति लानी होगी. परीक्षा केंद्रों पर तीन स्तरीय फिरिस्किंग होगी. मुख्य प्रवेश द्वार, परीक्षा कक्ष के द्वार और कक्ष के अंदर जांच होगी. केंद्रों पर जैमर, बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है. आईरिस कैप्चरिंग और फेशियल रिकग्निशन की सुविधा भी होगी. कदाचार करते पाए जाने पर न केवल इस परीक्षा से, बल्कि आगामी पांच वर्षों के लिए आयोग की सभी परीक्षाओं से अभ्यर्थी को वंचित किया जायेगा. भ्रामक अफवाह फैलाने पर तीन वर्षों का प्रतिबंध लागू होगा. परीक्षा के दौरान किसी कारणवश परीक्षा छोड़ने की अनुमति सिर्फ चिकित्सकीय स्थिति में ही दी जायेगी और उस स्थिति में प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक जमा करना होगा.

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