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Samastipur News:ई साक्ष्य के माध्यम से पुलिस की विवेचना होगी प्रभावशाली

जिले में पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को नये आपराधिक कानून के तहत ई साक्ष्य संकलन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

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Samastipur News:समस्तीपुर : जिले में पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को नये आपराधिक कानून के तहत ई साक्ष्य संकलन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ई साक्ष्य एप के माध्यम से ही अब पुलिस घटनाओं की विवेचना करेगी. इससे पुलिस की विवेचना पहले से अधिक प्रभावशाली होगी. पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा के निर्देश पर जिले में सभी थानास्तर पर अनुसंधानकर्ता को मास्टर ट्रेनरों के द्वारा ई साक्ष्य ऐप और कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. नये आपराधिक कानूनों के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में तकनीक और उससे उपयोग पर विशेष रुप से बल दिया गया है. इसका उद्देश्य पुलिस को नवीनतम तकनीक का उपयोग करने में सक्षम बनाना, आपराधिक घटनाओं की जांच को और अधिक प्रभावी बनाना, पुलिस के काम-काज में पारदर्शिता बनाये रखना है. भारत सरकार द्वारा आधुनिक न्याय प्रणाली के तहत आइसीजेएस पोर्टल पर ई साक्ष्य ऐप लॉन्च किया गया है, जो विवेचना से जुड़े साक्ष्यों काे संकलन को और भी सटीक बनायेगा. पोर्टल के माध्यम से किसी भी घटना या मुकदमे से संबंधित साक्ष्य, जैसे घटनास्थल की फोटो, वीडियोग्राफी, पीड़ित के बयान, सीजर रिपोर्ट आदि सभी साक्ष्य, इस एप पर ऑनलाइन अपलोड किए जायेंगे.

साक्ष्य सीधे संबंधित मुकदमे में ऑनलाइन कोर्ट में प्रस्तुत किये जा सकेंगे

इस सुविधा के तहत संकलित साक्ष्य सीधे संबंधित मुकदमे में ऑनलाइन कोर्ट में प्रस्तुत किये जा सकेंगे. इस प्रशिक्षण में पुलिस पदाधिकारियों को इ साक्ष्य एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है. लैपटॉप पर केस डायरी किस तरह आसान तरीके से लिखा जा सकता है. इससे डिजिटल अनुसंधान को प्रभावी तरीके से लागू किया जायेगा. कुछ पुलिस कर्मियों के लिए यह पहला मौका है कि वे ई साक्ष्य एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं. प्रशिक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को एप्लीकेशन के सभी फीचर्स के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जा रही है. प्रशिक्षण के बाद पुलिसकर्मी साक्ष्य संकलन के लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकेंगे. अशोक मिश्रा ने बताया कि ई साक्ष्य एप के उपयोग को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. ई साक्ष्य ऐप अब अनुसंधान का अनिवार्य हिस्सा है. जो भी जांच अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.

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