Crime news from Samastipur:करेह नदी में स्नान के दौरान डूबने से बच्ची की मौत

Published by : PREM KUMAR Updated At : 26 Mar 2025 10:43 PM

विज्ञापन

रोसड़ा थाना क्षेत्र की जाखड़ धर्मपुर पंचायत के वार्ड 3 विशनपुर गांव में बुधवार दोपहर करेह नदी में नहाने दौरान डूबने से 12 वर्षीय लड़की की मौत हो गई.

विज्ञापन

शिवाजीनगर : रोसड़ा थाना क्षेत्र की जाखड़ धर्मपुर पंचायत के वार्ड 3 विशनपुर गांव में बुधवार दोपहर करेह नदी में नहाने दौरान डूबने से 12 वर्षीय लड़की की मौत हो गई. घटना बाद पीड़ित परिवार के बीच कोहराम मच गया. जनप्रतिनिधियों की सूचना पर रोसड़ा थाने की पुलिस घटना स्थल पहुंची. कानूनी प्रक्रिया करते हुए लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले गई. घटना के संबंध में पंसस शंभू बैठा ने बताया कि गांव के ही कुशेश्वर मुखिया की पुत्री पार्वती कुमारी बगल के करेह नदी में नहाने गई हुई थी. गहरे पानी में चले जाने के दौरान डूब गई. बांध पर खड़े लोगों ने बताया कि नहाने दौरान बच्ची को डूबता हुआ देखकर आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया. जब तक स्थानीय लोग नदी किनारे पहुंचे तब तक बच्ची डूब चुकी थी. इसके बाद जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने शिवाजीनगर सीओ और रोसड़ा पुलिस को सूचना दी. स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से नदी में खोजबीन कर बच्ची की लाश बाहर निकाली गयी. ग्रामीणों ने बताया कि मृत लड़की के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं. इधर, पुत्री के डूबने की खबर सुन कर पीड़ित मां सुनीता देवी सहित परिवार के लोग नदी किनारे पहुंच गये. बच्ची की लाश से लिपट कर रो रहे थे. मौके पर मुखिया पति महेश साहू, राजस्व कर्मचारी रवि कुमार गुप्ता, पंसस बैद्यनाथ मुखिया, ललित झा आदि मौजूद थे.

सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज

समस्तीपुर: सदर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी ने नगर थाना में एक आवेदन देकर सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई है. दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालय के दीवाल पर कुछ अज्ञात व्यक्ति या समूह के द्वारा एनएसयूआई का निशान चिन्ह अंकित किया गया. बीते 23 मार्च को सुबह इसकी शिकायत मिली. इसके बाद वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर इस मामले की जांच की गई. जांच क्रम में मामला सत्य पाया गया है. बताया कि सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति के निशाना चिन्ह लगाना सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम का उल्लंघन है. नगर थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PREM KUMAR

लेखक के बारे में

By PREM KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन