िशकायतों के िनबटारे के बारे में दी गयी जानकारी

Published at :16 Jun 2016 5:11 AM (IST)
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िशकायतों के िनबटारे के बारे में दी गयी जानकारी

रोसड़ा : अनुमंडलीय सभागार में बुधवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार ने की़ बैठक में सभी प्रखंडों से आये पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए विगत पांच जून से प्रभावी इस अधिनियम को सफल बनाने […]

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रोसड़ा : अनुमंडलीय सभागार में बुधवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार ने की़ बैठक में सभी प्रखंडों से आये पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए विगत पांच जून से प्रभावी इस अधिनियम को सफल बनाने के लिए आह्वान किया गया़ बैठक में आम नागरिकों को अपनी शिकायत कैसे और कहां देना है, इसके बारे में बताते हुए कहा कि आवेदन लेने के लिए अनुमंडल मुख्यालय पर एक काउंटर खोल दिया गया है.

जहां लोग आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा रहे है़ं साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी ने जानकारी दी कि परिवादकर्त्ता को उक्त काउंटर पर आने के लिए समय न हो तो ऐसी स्थिति में एसएमएस, ई-मेल या फैक्स के माध्यम से भी अपनी परिवाद को दायर कर सकते हैं. इस तरह दायर किये गये परिवाद को लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उसी के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दी

जायेगी़ साथ ही सुनवाई के लिए मैसेज परिवादकर्त्ता को भेज दिया जायेगा़ बैठक में जानकारी दी गयी कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह कोर्ट लगाना है़ इसमें दोषी के खिलाफ कम से कम पांच सौ एवं अधिकतम पांच हजार रुपये जुर्माना किया जा सकता है. ज़ुर्माने का अधिकार द्वितीय अपीलीय प्राधिकार जिलाधिकारी को रहने की जानकारी दी गयी़ वहीं परिवादकर्त्ता द्वारा किये गये शिकायत पर पदाधिकारी को 60 कार्य दिवस में निष्पादन कर देने की जानकारी दी गयी़ मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी चन्द्रशेखर ठाकुर, लोक शिकायत पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, चिकित्सा पदाधिकारी, पीएचईडी के सहायक अभियन्ता एवं थानाध्यक्ष आदि उपस्थित थे.
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