आर्म्स एक्ट के मामले में चार वर्ष की सजा

Published at :16 Jun 2016 5:09 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट के मामले में चार वर्ष की सजा

दलिसंहसराय कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार मोदी के न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में बुधवार को विद्यापतिनगर थाना के शेरपुर गांव के उदय चौधरी उर्फ राजा चौधरी को चार वर्ष की सजा सुनाई . घटना के संबन्ध में प्रभारी अभियोजन पदाधिकारी शिव शंकर ने बताया कि गत 19 सितंबर 2014 […]

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दलिसंहसराय कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार मोदी के न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में बुधवार को विद्यापतिनगर थाना के शेरपुर गांव के उदय चौधरी उर्फ राजा चौधरी को चार वर्ष की सजा सुनाई . घटना के संबन्ध में प्रभारी अभियोजन पदाधिकारी शिव शंकर ने बताया कि गत 19 सितंबर 2014 को हत्या के एक मामले में विद्यापतिनगर थाना ने दलसिंहसराय की पुलिस के सहयोग से मथुरापुर गांव में छापेमारी की थी. पुलिस को देखते ही राजा भागने लगा था, जिसे पुलिस ने खदेड़कर गिरफ्तार किया था.

तलाशी के दौरान उदय चौधरी उर्फ राजा चौधरी के कमर से एक लोडेड देसी पिस्तौल मिली थी. तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध दलसिंहसराय थाना कांड सं 458/14 प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेजा था. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1झ्रबी ) ए में दोषी पाते हुए अभियुक्त को ढाई वर्ष का साधारण कारावास साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई तथा धारा 26 आर्म्स एक्ट में चार वर्ष साधारण कारावास साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई .

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