शिक्षिका का योगदान अवैध कार्य से विमुक्त की जायेंगी

अपीलीय प्राधिकार समस्तीपुर ने खारिज की शिक्षिका की अपीलडिग्री नियोजन के लिये मान्य नहींविद्यापतिनगर. प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलभद्रपुर सिमरी की शिक्षिका ममता कुमारी कार्य से विमुक्त होंगी़ उनके नियोजन में शामिल किये गये डिग्री को जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार ने अमान्य करार दिया है़ बताते चलें कि 28 फरवरी 2007 को ममता […]
अपीलीय प्राधिकार समस्तीपुर ने खारिज की शिक्षिका की अपीलडिग्री नियोजन के लिये मान्य नहींविद्यापतिनगर. प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलभद्रपुर सिमरी की शिक्षिका ममता कुमारी कार्य से विमुक्त होंगी़ उनके नियोजन में शामिल किये गये डिग्री को जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार ने अमान्य करार दिया है़ बताते चलें कि 28 फरवरी 2007 को ममता कुमारी का पंचायत शिक्षिका के पद पर नियोजन उमवि बलभद्रपुर सिमरी में किया गया था़ नियोजन इकाई को दिये अभिलेख में शिक्षिका ने कोलकाता के डा. बीसी राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन सीनियर टीचर्स ट्रेनिंग उत्तीर्ण डिग्री शामिल किया था़ आगे जांचोपरांत 27 जून 2011 को तत्कालीन बीइओ ने अपने पत्रांक 266 से इनके प्रशिक्षण की डिग्री को अमान्य करार देते हुए इनका नियोजन रद्द कर दिया था़ जिसे लेकर शिक्षिका ने जनवरी 2012 में अपीलीय प्राधिकार का दरवाजा खटखटाया था़ फरवरी 2012 में जिला से आदेश के बाद शिक्षिका ने पुन: विद्यालय में योगदान किया़ इस संदर्भ में 14 जुलाई 15 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने बीइओ राम नरेश सिंह को पत्र प्रेषित कर कहा है कि जिलाधिकारी समस्तीपुर कार्यालय से प्राप्त अभ्यावेदन में शिक्षिका ममता कुमारी का नियोजन जिला प्राधिकार समस्तीपुर के रद्द करने एवं ममता कुमारी के वाद को खारिज करने व जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के पारित आदेश के बावजूद ममता कुमारी विद्यालय में किस परिस्थिति में कार्यरत हैं़
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