ePaper

सात दिनों में राशि नहीं लौटायी तो होगा मुकदमा

25 Jun, 2015 8:05 pm
विज्ञापन
सात दिनों में राशि नहीं लौटायी तो होगा मुकदमा

मोहनपुर. प्रखंड के सभी पंचायत के पंचायत सचिवों को बकाया राशि सात दिनों के अंदर वापस करने का निर्देश दिया गया है. यदि वे राशि वापस नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सेवा संहिता के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी़ यह जानकारी बीडीओ डॉ जियाउल हक ने दी. उन्होंने बताया कि सत्र […]

विज्ञापन

मोहनपुर. प्रखंड के सभी पंचायत के पंचायत सचिवों को बकाया राशि सात दिनों के अंदर वापस करने का निर्देश दिया गया है. यदि वे राशि वापस नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सेवा संहिता के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी़ यह जानकारी बीडीओ डॉ जियाउल हक ने दी. उन्होंने बताया कि सत्र बीत जाने के बाद विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी गयी राशि का एक मजबूत हिस्सा पंचायत सचिवों के यहां बाकी हैं़ मार्च महीने में की यह राशि विभाग को वापस की जानी थी़ किन्तु तीन महीना बीत जाने के बावजूद भी पंचायत के खाते से यह राशि ग्रामीण विकास विभाग को नहीं लौटायी गयी़ इस संबंध में पंचायत सचिवों को कई बार निर्देश दिये जा चुके हैं़ इस बार निर्देश में शख्त आदेश में कहा गया है कि यदि राशि वापस नहीं की गयी तो पंचायत सचिवों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
विज्ञापन

अपने पसंदीदा शहर चुनें

ऐप पर पढ़ें
Page not found - Prabhat Khabar