बेटियों के विवाह पर मिलेगी सौगात

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जिले में 48 सौ लाडली के लिए 2.40 करोड़ विमुक्त समस्तीपुर : बाल विवाह पर रोक, विवाह पंजीकरण प्रोत्साहन व बेटियों की शादी के समय उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रफ्तार पकड़ने लगी है. जिले के विभिन्न प्रखंडों से इस योजना के लिए चिह्न्ति हुई […]

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जिले में 48 सौ लाडली के लिए 2.40 करोड़ विमुक्त
समस्तीपुर : बाल विवाह पर रोक, विवाह पंजीकरण प्रोत्साहन व बेटियों की शादी के समय उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रफ्तार पकड़ने लगी है. जिले के विभिन्न प्रखंडों से इस योजना के लिए चिह्न्ति हुई 48 सौ लाडली को इसका लाभ देने की तैयारी जोरों पर है.
इन्हें बाबुल के घर जाते वक्त 5 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी. इसको लेकर विभाग बांड जारी करने की तैयारी में जुटा है. इसके लिए जिले के समेकित बाल विकास कोषांग ने प्रखंडों के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपये का आवंटन किया है.
इसमें से 2 करोड़ रुपये सामान्य घटक के लाभुकों के लिए उपलब्ध करायी गयी है जबकि 40 लाख रुपये आरक्षित वर्ग की बेटियों के लिए जारी किया गया है. जानकारी के अनुसार जिले के समस्तीपुर, कल्याणपुर, उजियारपुर, दलसिंहसराय, विद्यापतिनगर, बिथान व विभूतिपुर प्रखंडों की ढाई ढाई सौ बच्चियों को यह लाभ मिलेगा. रोसड़ा में सिर्फ 1 सौ लाभुक ही इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगी. इस योजना का क्रियान्वयन मार्ग दर्शिका के अनुसार करने निर्देश भी जारी किया गया है. जिला पदाधिकारी इस योजना का अनुश्रवण खुद करेंगे.
आरक्षित कोटि में प्रत्येक प्रखंड के लिए चालीस चालीस लाभार्थियों को ही यह लाभ दिया जा सकेगा. राशि का व्यय अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के मद में ही किया जायेगा. बताते चलें कि गरीब परिवार में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा जैसी अभिशाप को रोकने के लिए लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ देने का प्रावधान है.
आरक्षित वर्ग के लिए 2 लाख
योजना मद में प्रत्येक प्रखंड को आरक्षित वर्ग के लिए 40 लाभुकों के लिए दो दो लाख रुपये की दर से राशि का आवंटन किया गया है. इस राशि को इसी मद में वितरण के भी निर्देश दिये गये हैं.
योजना के ये हैं हकदार
इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और 60,000 रु . प्रति वर्ष से निम्न आय वाले परिवारों की लड़िकयों को विवाह के समय 5000 रु पये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. एक मुश्त यह नकद सहायता लड़की के विवाह योग्य आयु 18 वर्ष होने पर दी जाती है. इस योजना का उद्देश्य दहेज प्रथा पर रोक लगाना भी है.
ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आवेदन करना होगा. आवेदन पत्र के साथ आयु प्रमाणपत्र, आवास का प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र पर और दहेज न लेने की शपथ लेते हुए एक पत्र समर्पित करना होगा.
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