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गाजा तस्कर को दस साल का सश्रम कारावास व जुर्माना

Updated at : 30 Aug 2019 2:22 AM (IST)
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गाजा तस्कर को दस साल का सश्रम कारावास व जुर्माना

समस्तीपुर : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स ड्रग एवं मनोतेजक पदार्थ के न्यायाधीश सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने गाजा तस्कर को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सजायप्ता वैशाली जिले के बिलगांव निवासी अतहर हुसैन हैं. अभियुक्त को एक लाख रुपये अर्थदंड भी किया है़ जुर्माना की राशि […]

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समस्तीपुर : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स ड्रग एवं मनोतेजक पदार्थ के न्यायाधीश सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने गाजा तस्कर को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

सजायप्ता वैशाली जिले के बिलगांव निवासी अतहर हुसैन हैं. अभियुक्त को एक लाख रुपये अर्थदंड भी किया है़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ 19 अगस्त 2017 को इसे समस्तीपुर रेलवे प्लेटफार्म संख्या तीन से 23 किलो गाजा के साथ जीआरपी थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने गिरफ्तार किया था. उसके बाद यह आरोपी कारागार में बंद था. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बलिराम प्रसाद राय तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा.

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