समस्तीपुर, प्रतिनिधि : बिहार के समस्तीपुर में चार वर्ष पूर्व रोसड़ा के रानीपरती में सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर साक्ष्य मिटाने के लिये उसकी हत्या करने के मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. इरशाद अली ने दोषी को फांसी की सजा सुनायी है. सजायाफता हरेकृष्ण सदा रोसड़ा थाना के रानीपरती गांव का रहने वाला है. सजा सुनाये जाने के बाद हरेकृष्ण सदा को कड़ी सुरक्षा में मंडल कारा भेज दिया गया.
बता दें कि 23 नवंबर 13 को रोसड़ा के सोनुपुर गांव निवासी विंदा कुरेड़ी ने रोसड़ा थाना में कांड संख्या 262/13 दर्ज कराते हुये रानीपरती निवासी पूरन सदा के दामाद हरेकृष्ण सदा पर अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया था. मामले में दोनों पक्ष की सुनने के बाद न्यायाधीश ने हरेकृष्ण को दोषी करार देते हुये फांसी की सजा सुनायी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कर्मवीर चौधरी, गौतम भारद्वाज और संजीत यादव ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा. सजा सुनाये जाने के दौरान न्यायालय परिसर में काफी संख्या में लोग जमा थे.
इधर, सजा आरोपी को सजा सुनाये जाने से मृत बच्ची के परिजनों ने बताया कि चार साल बाद ही सही लेकिन उन्हें न्याय मिला. दूसरी ओर हरेकृष्ण सदा की पत्नी पूनम सदा ने बताया कि उनके पति को फंसाया गया है और वह निदरेष है.
खुशबू को सब्जी देने के बहाने ले गया था हरेकृष्ण
करीब चार वर्ष पूर्व 22 नवंबर की रात करीब आठ बजे सोनुपुर निवासी विंदा कुरेड़ी की पत्नी शोभनी देवी घर में खाना बना रही थी. उसी वक्त पड़ोस के गांव रानीपरती निवासी पूरन सदा का दामाद हरेकृष्ण सदा घर में आया और ससुराल से सब्जी भेजवा देने की बात कह सात साल की खुशबू को अपने साथ ले गया. रात के ग्यारह बजे तक जब खुशबू नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने रानीपरती जाकर पूरन सदा से पूछताछ की. लेकिन पूरन ने भी कोई जानकारी होने से अनभिज्ञता जतायी.
इसके बाद परिजनों की चिंता और बढी वे लोग ग्रामीणों के साथ खुशबू को खोजने लगे. इसी क्रम में हरेकृष्ण मिला जो अस्त व्यस्त हालत में था और उसके कपड़ों पर खून के छींटे थे. पूछने पर उसने बच्ची के कही सो जाने की बात कही. इसके बाद ग्रामीणों ने उसके साथ हल्की मारपीट भी की. थोड़ी दूर पर ही खेत में खुशबू की लाश पड़ी मिली थी. इसके बाद ग्रामीणों ने हरेकृष्ण को पुलिस के हवाले कर दिया.