सहरसा. बिहरा थाना में दर्ज व पॉक्सो मामले में सहरसा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व दाखिल चार्जशीट के आधार पर विशेष अदालत ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. जिसमें अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-6 सह विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो राकेश कुमार राकेश ने मामले में तीन अभियुक्त बिहरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनियां निवासी गणेशी यादव के पुत्र संतोष यादव, रामविलास यादव के पुत्र आशीष कुमार एवं मधेपुरा जिला के घैलाढ़ थाना क्षेत्र के बेलोखड़ी गांव निवासी बिरोही यादव के पुत्र राजा कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई. जिसमें धारा 341 के तहत एक माह का साधारण कारावास व 500 रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास, धारा 342 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 323 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 354(बी) के तहत छह वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 504 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास सहित पॉक्सो एक्ट के धारा 8 के तहत चार वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास व पॉक्सो एक्ट धारा 12 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास को सजा सुनाई. वहीं अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति प्रदान करने का भी आदेश दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि अभियुक्तों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विन्देश्वरी प्रसाद यादव ने पैरवी की. जबकि मामले के अनुसंधानकर्ता पुअनि शशि भूषण सिन्हा थे. यह फैसला पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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