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उपभोक्ता न्यायालयों में वाद केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे दायर

Updated at : 24 Dec 2025 6:49 PM (IST)
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उपभोक्ता न्यायालयों में वाद केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे दायर

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में सेमिनार का आयोजन किया गया.

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राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर न्यायालय परिसर में हुआ सेमिनार का आयोजन

सहरसा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में सेमिनार का आयोजन किया गया. इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिलने वाले अधिकार एवं सेवा में त्रुटि होने पर दावा दाखिल करने की जानकारी लोगों तक पहुंचाना एवं उन्हें इसके प्रति जागरूक करना था. सेमिनार में वक्ताओं ने जुलाई 2020 में लागू हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता मामले में मिलने वाले कई विशेष अधिकार एवं ई-जागृति द्वारा उपभोक्ता न्यायालयों में वाद दायर करने के विषय पर चर्चा की. जिसके तहत वर्ष 2025 से उपभोक्ता न्यायालयों में वाद केवल ऑनलाइन माध्यम से ही दायर होंगे. उपभोक्ता न्यायालयों में ई-फिलिंग द्वारा वाद दाखिल किया जाता है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बाद जिला उपभोक्ता फोरम अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के नाम से जाना जायेगा. सुविधा अनुसार उपभोक्ता अपने आवासीय स्थान से भी विपक्षीगण पर परिवाद दाखिल कर सकते हैं. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने के संबंध में जानकारी, परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं. जिला आयोग में अब उपभोक्ता पचास लाख रूपये तक का दावा दाखिल कर सकते हैं. जिसमें पांच लाख रुपये तक कोई शुल्क नहीं, पांच लाख एक रुपये से 10 लाख रुपये तक 200 रुपये, 10 लाख एक रुपये से 20 लाख रुपये तक 400 रूपये, 20 लाख से अधिक 50 लाख तक एक हजार रुपये शुल्क लगेगा.

वहीं राज्य आयोग में अब उपभोक्ता 50 लाख रुपये से अधिक एवं दो करोड़ तक का दावा दाखिल कर सकते हैं. राष्ट्रीय आयोग में अब उपभोक्ता दो करोड़ से अधिक का दावा दाखिल कर सकते हैं. सभी शुल्क भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम के द्वारा लिया जाता है. सेमिनार की अध्यक्षता आयोग के निबंधक आशुतोष कुमार के संरक्षण में विधिवेत्ता संघ के वरीय निगरानी सदस्य मनोज कुमार सिंह प्रधान ने की. सेमिनार में आयोग के निम्नवर्गीय लिपिक नीतेश कुमार, रघुनंदन कुमार, मो मुर्शीद आलम, प्रवीन कुमार, परमेश्वर प्रसाद यादव एवं न्यायालय सुरक्षाकर्मी राम प्रवेश राय सहित अन्य ने सेमिनार को सफल बनाने में सहयोग किया. अधिवक्ता देवोत्तम मिश्र, धर्मदेव तांती, रामवल्लव कुमार, मो जावेद आलम, प्रभात कुमार सिंह एवं अन्य कई वक्ताओं ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अपने विचार प्रकट किये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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