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शराब रखने के जुर्म में 5 वर्ष कारावास व एक लाख जुर्माना कर सजा

Updated at : 17 Jun 2025 6:30 PM (IST)
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शराब रखने के जुर्म में 5 वर्ष कारावास व एक लाख जुर्माना कर सजा

शराब रखने के जुर्म में 5 वर्ष कारावास व एक लाख जुर्माना कर सजा

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सहरसा. मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय संतोष कुमार की अदालत द्वारा विशेष वाद में सौरबाजार थाना क्षेत्र के चिकनी वार्ड नंबर 06 निवासी अवनीश कुमार पिता छोटू राम को बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए के तहत 5 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बताते चलें कि 27 अप्रैल 2023 को दिवा गश्ती के क्रम में सूचक संजय कुमार जब दिन के 3 बजे राजू चिमनी भट्ठा चिकनी के समीप पहुंचे तो एक लड़के ने पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास किया. उसके हाथ में एक गैलन था. जिसके कारण गश्ती दल के सदस्यों को संदेह हुआ और गश्ती दल के सदस्यों ने तत्परता से उस लड़के को रोक लिया. जब गैलन के बारे में पूछा गया तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं देने के कारण और गैलन से शराब की बदबू आने के कारण उसे जब्त किया गया और संदिग्ध को हिरासत में लेकर गश्ती दल के पदाधिकारी पुअनि संजय कुमार के द्वारा त्वरित कार्यवाही के लिए लिखित प्रतिवेदन थाना अध्यक्ष को समर्पित किया गया. जिसके आधार पर अनुसंधान पदाधिकारी पुअनि कपिलदेव राम के द्वारा कांड दर्ज कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया. विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन पांडेय के द्वारा कुल पांच साक्ष्य को परीक्षण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. अभियोजन के द्वारा मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया. अभियोजन न्यायालय के समक्ष मामले को सभी संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा और न्यायालय द्वारा अभियुक्त अवनीश कुमार को देसी शराब रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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