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जूस हाउस से बाल श्रमिक मुक्त, संचालक पर प्राथमिकी दर्ज

Updated at : 15 Jan 2026 6:48 PM (IST)
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जूस हाउस से बाल श्रमिक मुक्त, संचालक पर प्राथमिकी दर्ज

निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि वहां एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्चा काम कर रहा था.

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सिमरी बख्तियारपुर में श्रम विभाग की कार्रवाई सिमरी बख्तियारपुर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत गुरुवार को श्रम विभाग की विशेष टीम ने बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक 13 वर्षीय बाल श्रमिक को मुक्त कराया है. इस मामले में दुकान संचालक के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है. क्या है पूरा मामला मिली जानकारी के अनुसार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में गठित धावा दल ने गुरुवार दोपहर करीब रानी बाग रोड रेलवे ढ़ाला के नजदीक स्थित जूस हाउस में औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि वहां एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्चा काम कर रहा था. पूछताछ में पता चला कि बच्चा सलखुआ थाना क्षेत्र के गोरदाह गांव का रहने वाला है. वह दुकान पर हेल्पर के रूप में कार्य कर रहा था. उसे प्रतिमाह काम करने के बदले मात्र 5 हजार रुपये वेतन दिया जा रहा था. दुकान संचालक पर केस दर्ज श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम का उल्लंघन करने पर दुकान मालिक मो इसराइल पिता मो सिद्दीक, निवासी बनमा ईटहरी के विरुद्ध बख्तियारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गयी है. उनके खिलाफ अधिनियम के विभिन्न धाराओं कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर मनोज कुमार के अलावा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पतरघट रौशन कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कहरा रविंद्र कुमार शर्मा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सोनवर्षाराज रवि प्रकाश, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सत्तरकटैया रणवीर कुमार पांडेय और चाइल्ड हेल्पलाइन लाइन सहरसा की समन्वयक टुसी कुमारी शामिल थी. मुक्त कराये गये बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है. विभाग ने चेतावनी दी है कि बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ आगे भी सघन अभियान जारी रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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