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नाबालिग के साथ यौन शोषण व मानव तस्करी का मामला दर्ज

Updated at : 11 Nov 2025 6:46 PM (IST)
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नाबालिग के साथ यौन शोषण व मानव तस्करी का मामला दर्ज

नाबालिग के साथ यौन शोषण व मानव तस्करी का मामला दर्ज

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पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच सलखुआ. सलखुआ थाना क्षेत्र से नाबालिग बालिका के साथ कथित यौन शोषण और मानव तस्करी का मामला प्रकाश में आया है. परिजनों द्वारा दिए गये आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है. आवेदन में आरोप लगाया गया है कि 15 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति ने करीब एक माह तक उसका यौन शोषण किया. इस दौरान जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया गया है. परिजनों ने यह भी कहा है कि घटना की जानकारी मिलने पर आरोपी व उसके सहयोगियों ने पीड़िता को अपने कब्जे में लेकर अन्य स्थान पर ले जाने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए पॉक्सो अधिनियम समेत भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किया है. घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है. उन्होंने कहा कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत निंदनीय हैं और दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए. इस संबंध में एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप कर रही है. पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा तथा उसका बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दर्ज कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से की जा रही है. आरोप सत्य पाये जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. साथ ही पीड़िता को विधिक सहायता, परामर्श और संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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