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दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का कारावास एक लाख जुर्माना

Updated at : 05 Jun 2025 7:20 PM (IST)
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दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का कारावास एक लाख जुर्माना

दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का कारावास एक लाख जुर्माना

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सहरसा. व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राकेश कुमार राकेश ने गुरुवार को अपने एक अहम फैसले में महिषी थाना क्षेत्र के तेलवा निवासी दोषसिद्ध अभियुक्त गोविंद साह को दो धाराओं में अलग-अलग सजा सुनायी. अभियुक्त को भादवि की धारा 341 के तहत एक माह का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावे लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पोक्सो की धारा के तहत 20 वर्ष का कारावास साथ ही एक लाख का अर्थदंड अधिरोपित किया. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष अलग से सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. न्यायालय में अभियोजन पक्ष से कुल 11 गवाही हुई थी. जिन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन भी किया. सजा के बिंदु पर बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि यह एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न या यौन हमला का आपराधिक मामला है. यह एक जघन्य अपराध है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाये. जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा देने की मांग की. न्यायालय ने जुर्माने की एक लाख राशि के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी पीड़िता के उज्जवल भविष्य एवं पुनर्वास, शारीरिक मानसिक हानि व स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति के लिए चार लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया. मालूम हो कि महिला थाना में अभियुक्त पर यौन हमला एवं दुष्कर्म का संगीन आरोप लगाया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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