पुलिस के रडार पर हैं शराब कारोबारी, होगी सख्त कार्रवाई

Updated at : 27 Feb 2018 6:04 AM (IST)
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पुलिस के रडार पर हैं शराब कारोबारी, होगी सख्त कार्रवाई

सहरसा : शांतिपूर्ण होली का त्योहार संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है. होली में हुड़दंगियों व असामाजिक तत्वों से निबटने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गयी है. खासकर जिले के शराब कारोबारी व डिलिवरी करने वाले पर नजर रखी जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई […]

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सहरसा : शांतिपूर्ण होली का त्योहार संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है. होली में हुड़दंगियों व असामाजिक तत्वों से निबटने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गयी है. खासकर जिले के शराब कारोबारी व डिलिवरी करने वाले पर नजर रखी जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई बड़े कारोबारी जो होली को लेकर शराबबंदी कानून को नजरअंदाज कर शराब का स्टॉक कर चुके हैं या कर रहे हैं, पुलिस की रडार पर हैं.

शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुप्त सूचना इकट्टा की जा रही है. पुलिस किसी भी सूरत में बिहार उत्पाद अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए तैयार है. वहीं पर्व के नाम पर समाज में अशांति फैलाने वालों से भी सख्ती से निबटने का निर्देश दिया गया है. सदर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि बिहार उत्पाद अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा. सभी थानाध्यक्ष, ओपी प्रभारी व शिविर प्रभारी को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली है कि कारोबारियों द्वारा शराब काे जमा किया जा रहा है. ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है.

किसी भी सूचना पर होगी त्वरित कार्रवाई : पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार ने पत्र जारी कर होली के अवसर पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. आदेश में उन्होंने एक मार्च की रात होलिका दहन एवं दो फरवरी को होली के अवसर पर चौकसी बरतने का निर्देश एसडीपीओ, थानाध्यक्ष को दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व पर्व के आड़ में छोटी-मोटी घटना करने का प्रयास करते हैं, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है. किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते निरोधात्मक कार्रवाई करने, संवेदनशील स्थानों का वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करने, पर्व के मौके पर विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वालों की सूची बनाकर धारा 107 व 116 के तहत कार्रवाई करने, वाहन चेकिंग करने, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लॉज, होटल में अपराधी किस्म के व्यक्ति शरण लेते हैं. किसी भी तरह की सूचना पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. शांति समिति की बैठक आयोजित करने, वैसे व्यक्तियों की सूची बनाने(जो प्रशासन को सहयोग करते हैं) का निर्देश दिया गया है.
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