अब जमीन निबंधन के लिए कातिब की नहीं रहेगी दरकार
Updated at : 20 Feb 2018 6:11 AM (IST)
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जीआरएम वेबसाइट से जमा होगी राशि सहरसा के लोगों को जल्द मिलेगी सुविधा सहरसा : जमीन खरीद बिक्री करने के लिए अब चालान से बैंक में रुपये जमा नहीं होगा. अब खरीदार को जीआरएम वेबसाइट पर अपनी चालान की राशि इ-चालान के माध्यम से जमा करनी होगी. राज्य सरकार की पहल पर बहुत जल्द जिले […]
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जीआरएम वेबसाइट से जमा होगी राशि
सहरसा के लोगों को जल्द मिलेगी सुविधा
सहरसा : जमीन खरीद बिक्री करने के लिए अब चालान से बैंक में रुपये जमा नहीं होगा. अब खरीदार को जीआरएम वेबसाइट पर अपनी चालान की राशि इ-चालान के माध्यम से जमा करनी होगी. राज्य सरकार की पहल पर बहुत जल्द जिले के लोगों को यह सुविधा मिलने जा रही है. जिला निबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार द्वारा जमीन का खाता खेसरा के साथ वहां की जमीन का सरकारी मूल्य भी वेबसाइट पर दिया गया है. खरीदार जैसे ही सरकार के वेबसाइट को खोलेंगे, उनसे रकबा की स्थिति की मांग की जायेगी. रकबा देने के बाद खरीदार को निबंधन शुल्क आ जायेगा. खरीदार अपने खाते से उतनी राशि जैसे ही स्थानांतरण करेंगे. खरीदार को स्वीकृति नंबर दे दिया जायेगा. खरीदार उसी स्वीकृति नंबर को डाल कर जमीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं.
इ-चालान के लिए खोला जायेगा काउंटर: इ-चालान जमा करने से जमीन के खरीदार को परेशानी नहीं हो इसको लेकर निबंधन विभाग कार्यालय में इ-चालान जमा काउंटर संचालित करेगा, जिस खरीदार को इ-चालान जमा करने में परेशानी होती है.
वह खरीदार निबंधन कार्यालय में आकर इ-चालान ऑनलाइन खरीद कर अपने दस्तावेज में उसको लगाकर निबंधन करायेंगे.
सादे कागज पर भी बनेगा दस्तावेज: जिला निबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार खरीदार अगर चाहे तो अपने जमीन का निबंधन ए फोर साइज के सादा कागज पर भी करा सकेंगे. इस कार्य के लिए विभाग को बिहार सरकार द्वारा अनुमति दे दी गयी है.
एक से पांच दिन में मिलेगा दस्तावेज
इस सिस्टम के तहत अगर कागज सही रहेगा, खरीदार जमीन बेचनेवाले द्वारा जमीन की चौहद्दी सही दिया रहेगा. विभागीय जांच की जरूरत नहीं होगी तो खरीदार को उसी दिन दस्तावेज भी दे दिया जायेगा. अगर किसी प्रकार की आपत्ति होगी तो जांच करने के बाद अधिकतम पांच दिन में दस्तावेज की मूल प्रति खरीदार को दे दी जायेगी.
खरीदार खुद लिख सकते हैं दस्तावेज
मिली जानकारी के अनुसार खरीदार अगर चाहे तो वह खुद भी अपना दस्तावेज लिख कर विभाग में निबंधन के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं. वैसे कातिब से लिखाया गया दस्तावेज भी मान्य होगा. ज्ञात हो कि खरीदार द्वारा दिये गये कागज की मान्यता भी वहीं होगी जो कातिब की के कागजात की होती है.
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