नासरीगंज के प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के प्रभारी निलंबित, लगे हैं गंभीर आरोप

Published by :Nikhil Anurag
Published at :09 May 2026 5:43 PM (IST)
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जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, सासाराम

रोहतास जिले के नासरीगंज के एक सरकारी बालिका स्कूल से प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है. उन पर विद्यालय संचालन में अनियमितता की पुष्टि हुई है. स्पष्टीकरण नहीं देने पर जिला शिक्षा विभाग ने विभागीय कार्रवाई की है. विभाग ने इसे शिक्षक आचरण संहिता एवं विभागीय नियमों का उल्लंघन माना है.

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Rohtas News: रोहतास जिले के नासरीगंज स्थित प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रमेश प्रसाद को विद्यालय संचालन में अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. जिला शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि कमांड एंड कंट्रोल, पटना से प्राप्त शिकायतों के आधार पर मामले की जांच करायी गयी थी. जांच में आरोपों की पुष्टि होने तथा स्पष्टीकरण नहीं देने के कारण यह कार्रवाई की गयी है.

पत्र के अनुसार शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नासरीगंज को पूरे मामले की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. जांच के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये प्रतिवेदन में शिकायतों को सही पाया गया. जांच रिपोर्ट के साथ विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं एवं शिक्षकों द्वारा दिये गये हस्ताक्षरयुक्त आवेदन भी साक्ष्य के रूप में संलग्न किये गये थे. प्रतिवेदन में रमेश प्रसाद के विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी.

स्पष्टीकरण का नहीं दिया जवाब

जिला शिक्षा विभाग की ओर से प्रभारी प्रधानाध्यापक से विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया. विभाग द्वारा उन्हें जवाब देने के लिए निर्धारित समय भी दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया. इसके बाद विभाग की ओर से अंतिम स्मार पत्र भी जारी किया गया, बावजूद इसके उन्होंने जवाब नहीं दिया. विभाग ने इसे शिक्षक आचरण संहिता एवं विभागीय नियमों का उल्लंघन माना है.

बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत निलंबल

जिला शिक्षा विभाग ने प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के बाद बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत रमेश प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, चेनारी निर्धारित किया गया है. विभागीय आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा. साथ ही उनके विरुद्ध अलग से आरोप पत्र का गठन कर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ायी जायेगी.

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