नासरीगंज के प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के प्रभारी निलंबित, लगे हैं गंभीर आरोप

Edited by Nikhil Anurag
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जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, सासाराम

रोहतास जिले के नासरीगंज के एक सरकारी बालिका स्कूल से प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है. उन पर विद्यालय संचालन में अनियमितता की पुष्टि हुई है. स्पष्टीकरण नहीं देने पर जिला शिक्षा विभाग ने विभागीय कार्रवाई की है. विभाग ने इसे शिक्षक आचरण संहिता एवं विभागीय नियमों का उल्लंघन माना है.

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Rohtas News: रोहतास जिले के नासरीगंज स्थित प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रमेश प्रसाद को विद्यालय संचालन में अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. जिला शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि कमांड एंड कंट्रोल, पटना से प्राप्त शिकायतों के आधार पर मामले की जांच करायी गयी थी. जांच में आरोपों की पुष्टि होने तथा स्पष्टीकरण नहीं देने के कारण यह कार्रवाई की गयी है.

पत्र के अनुसार शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नासरीगंज को पूरे मामले की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. जांच के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये प्रतिवेदन में शिकायतों को सही पाया गया. जांच रिपोर्ट के साथ विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं एवं शिक्षकों द्वारा दिये गये हस्ताक्षरयुक्त आवेदन भी साक्ष्य के रूप में संलग्न किये गये थे. प्रतिवेदन में रमेश प्रसाद के विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी.

स्पष्टीकरण का नहीं दिया जवाब

जिला शिक्षा विभाग की ओर से प्रभारी प्रधानाध्यापक से विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया. विभाग द्वारा उन्हें जवाब देने के लिए निर्धारित समय भी दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया. इसके बाद विभाग की ओर से अंतिम स्मार पत्र भी जारी किया गया, बावजूद इसके उन्होंने जवाब नहीं दिया. विभाग ने इसे शिक्षक आचरण संहिता एवं विभागीय नियमों का उल्लंघन माना है.

बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत निलंबल

जिला शिक्षा विभाग ने प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के बाद बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के तहत रमेश प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, चेनारी निर्धारित किया गया है. विभागीय आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा. साथ ही उनके विरुद्ध अलग से आरोप पत्र का गठन कर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ायी जायेगी.

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Nikhil Anurag

लेखक के बारे में

By Nikhil Anurag

मूलतः निखिल अनुराग. पेशे से पत्रकार. बुद्ध की धरती पर जन्म. बिहार का सबसे नवीनतम जिला (अरवल) से ताल्लुक. पढ़ाई की शुरूआत गांव से ही. फिर पलायन कर गंगा के तट पटना पहुंचा. ज्ञान की धरती से कुछ तालीम हासिल कर राष्ट्रीय राजधानी की ओर कूच. पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट ( माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय). नोएडा की धरती पर विद्वतजन से कुछ न कुछ सीखा. करंट अफ़ेयर्स, राजनीति, खेल, अंतरराष्ट्रीय संबंध, गाँव, खेत-किसान पसंदीदा टॉपिक. स्कूल, कॉलेज युनिवर्सिटी में यूथ से गपशप करना एनर्जी का अतिरिक्त स्रोत. साल 2020 में नोएडा से शुरू हुई इस लेखन यात्रा कलम, डेस्कटॉप, लैपटॉप के की-बोर्ड से होते हुए स्मार्ट फोन तक पहुंच गयी. ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ रही है, सीखने, पढ़ने, लिखने की भूख भी बढ़ रही है. नोएडा में टीवी न्यूज में काम करने के बाद हिंदुस्तान ग्रूप होते हुए बिहार, झारखंड की सबसे पसंदीदा अखबार प्रभात खबर में कार्यरत. हां एक बात और... पढ़ने-लिखने की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होगी. साहित्य में बेहद दिलचस्पी.

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