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मृतक का नाम कटवाइये और पांच रुपये पाइये

वृद्धा पेंशनधारियों के सत्यापन के लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने बनायी योजना पेंशनधारियों के खाता खुलवाने पर टोलासेवकों को मिलेेंगे तीन रुपये सासाराम : मृत वृद्ध का नाम कटवाइए और पांच रुपये पाइये. यह योजना सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने शुरू की है. यह रुपये सेविका, सहायिका, विकास मित्र व टोला सेवकों को उनके कार्य के […]

वृद्धा पेंशनधारियों के सत्यापन के लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने बनायी योजना
पेंशनधारियों के खाता खुलवाने पर टोलासेवकों को मिलेेंगे तीन रुपये
सासाराम : मृत वृद्ध का नाम कटवाइए और पांच रुपये पाइये. यह योजना सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने शुरू की है. यह रुपये सेविका, सहायिका, विकास मित्र व टोला सेवकों को उनके कार्य के लिए दिया जाना है. उनका काम होगा अपने क्षेत्र के मृत वृद्ध का सत्यापन कर सामाजिक सुरक्षा विभागकोसूचना देना.
इसके पीछे प्रशासन की मनसा है कि पेंशनधारियों के मरने के बाद भी पेंशन की राशि कुछ लोगों द्वारा हड़पी जा रही है, जो अवैध है. इसके अलावा विभाग ने इन्हीं लोगों को अपने क्षेत्र में पेंशन से वंचित वृद्धोंका खाता खुलवाने के लिए उनका आवेदन जमा करने पर प्रति आवेदन तीन रुपये देने की घोषणा की हे.
इस संबंध में जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि समाज कल्याण विभाग ने निर्णय लिया है कि सामाजिक सुरक्षा में सभी पेंशनधारियों का पेंशन सीधे उनके बैंक खातों मे भेजें जायेंगे. इसके लिए सभी पेंशनधारी अपने बैंक पास बुक के प्रथम पन्ना पर बैंक खाता संख्या, बैंक आइएफसी कोड अंकित हो व आधार कार्ड का प्रति फोटो कॉपी संबंधित बीडीओ के पास जमा करें.
उन्होंने बताया कि विभाग ने सेविका, सहायिका, विकास मित्र व टोला सेवक आदि भी अपने क्षेत्र के पेंशनधारियों का संबंधित कागजात बीडीओ के पास जमा कराने पर प्रति पेंशनधारी तीन रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी. यदि इनके द्वारा फर्जी या मृत पेंशनधारी का नाम हटाने के बारे में बीडीओ को सूचित किया जाता है, तो इन्हें पांच रुपये प्रति पेंशनधारी प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. उन्होंने बताया कि किसी पेंशनधारी के पास बैंक खाता नहीं है या उनके आधार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनके लिए प्रखंड में विशेष कैंप का आयोजन होगा.
पेंशनधारियों से संबंधित कागजात को सात मई तक जमा किया जाना है. कागजात जमा नहीं करने वाले पेंशन से वंचित हो सकते हैं.

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