किशोरों को मुक्त कराये बाल कल्याण समिति
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Apr 2016 1:51 AM (IST)
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सासाराम (कोर्ट) : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय पास्को पारसनाथ सिंह की अदालत ने बिहार व झारखंड के चार किशोरों को उनके अभिभावकों को सुपुर्द करने का आदेश बाल सुधार गृह डेहरी को 13 अप्रैल, 2016 को दिया था. बाल सुधार गृह डेहरी द्वारा किशोरों को नहीं छोड़ने पर कोर्ट द्वारा […]
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सासाराम (कोर्ट) : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय पास्को पारसनाथ सिंह की अदालत ने बिहार व झारखंड के चार किशोरों को उनके अभिभावकों को सुपुर्द करने का आदेश बाल सुधार गृह डेहरी को 13 अप्रैल, 2016 को दिया था.
बाल सुधार गृह डेहरी द्वारा किशोरों को नहीं छोड़ने पर कोर्ट द्वारा 26 अप्रैल को संचालक द्वारा न्यायालय को सूचित किया गया कि बाल कल्याण समिति रोहतास द्वारा आदेश नहीं मिलने के कारण वह किशोरों को मुक्त नहीं कर सके है. न्यायालय द्वारा मामले पर विचार करते हुए बाल कल्याण समिति को पत्र के माध्यम से बाल सुधार गृह के संचालक को संबंधित किशोरों को उनके अभिभावकों के सुपुर्द कराने का आदेश जारी किया गया है.
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