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टैक्स नहीं देंगे, तो सुविधाएं भी नहीं

डेहरी ऑन सोन : नगर पर्षद की सेवा लेनी है, तो चालू वर्ष के के संपत्ति कर भुगतान की पावती रसीद को साक्ष्य के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा. नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी जमाल अख्तर अंसारी ने कहा कि आंतरिक संसाधनों को और मजबूत करने के लिए विभाग ने यह निर्देश दिया है. […]

डेहरी ऑन सोन : नगर पर्षद की सेवा लेनी है, तो चालू वर्ष के के संपत्ति कर भुगतान की पावती रसीद को साक्ष्य के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा. नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी जमाल अख्तर अंसारी ने कहा कि आंतरिक संसाधनों को और मजबूत करने के लिए विभाग ने यह निर्देश दिया है. इधर, विभाग के इस निर्देश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है.
बुधवार को शहर के कई लोग मूल निवास जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र आदि बनवाने पहुंचे, तो उन्हें वापस होना पड़ा. नगर पर्षद इओ ने कहा कि नगर पर्षद पर लोगों को हो रही असुविधाओं के निदान व उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका भार आंतरिक संसाधनों पर बढ़ता जा रहा है.
इसलिए यह जरूरी है. यह नगर पर्षद के आंतरिक संसाधन में वृद्धि व संपत्ति कर भुगतान को बढ़ावा देने और नगर पर्षद द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को सुचारु व समय पर करने के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि किरायेदारों को नगर पर्षद से सेवा लेने के लिए मकान मालिकों से लिखित व टैक्स भुगतान की पावती रसीद साक्ष्य के रूप में जमा करनी होगी.

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