पीड़िता को मुआवजा देने का दिया आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :23 Apr 2015 12:03 AM (IST)
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सासाराम(कोर्ट) : आपराधिक मानववाद से जुड़े मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने सत्र वाद संख्या 238/2006 में निर्णय सुनाते हुए पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है. नासरीगंज थाना क्षेत्र के तरांव गांव की मीना कुंवर ने कोर्ट के आदेश पर अपने पति बबन […]
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सासाराम(कोर्ट) : आपराधिक मानववाद से जुड़े मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने सत्र वाद संख्या 238/2006 में निर्णय सुनाते हुए पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है. नासरीगंज थाना क्षेत्र के तरांव गांव की मीना कुंवर ने कोर्ट के आदेश पर अपने पति बबन साह की हत्या के मामले में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
इस मामले को भादवि की धारा 304 के तहत न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए जीना गांव के निवासी मुदालय राम लखन महतो को रिहा कर दिया. वहीं, बिहार विक्टिम कंपन्सेशन स्कीम-357 के तहत मृतक की पत्नी व सूचक मीना कुंवर को सरकार से आर्थिक मदद दिलाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश पारित किया है.
गौरतलब है कि महिला के पति मंदबुद्धि के थे, जिनकी जीना गांव में चोर समझ कर लोगों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड में तीन मामले दर्ज किये गये थे. एक प्राथमिकी जीना गांव के लोगों ने, दूसरी प्राथमिकी यूडी केस के तहत व तीसरी प्राथमिकी पीड़ित महिला द्वारा कोर्ट में दायर परिवाद पर नासरीगंज थाने में दर्ज की गयी थी.
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