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डीएफओ हत्याकांड : 5 माओवादी दोषी करार, पांच को सजा सुनायेगी अदालत

Updated at : 21 Jun 2017 3:40 PM (IST)
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डीएफओ हत्याकांड : 5 माओवादी दोषी करार, पांच को सजा सुनायेगी अदालत

सासाराम : बिहारमें रोहतास जिला के सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चल रहे मुकदमे में आरसी 4 एस-2002 के सभी पांच अभियुक्तों में निराला यादव, नीतीश यादव, राम बचन यादव, लालन सिंह खरवार को 27 शस्त्र अधिनियम और 302, 323, 148, 149 भादवि तथा 20 कोटा अधिनियम के तहत दोषी करार दिया. जब की सुदामा […]

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सासाराम : बिहारमें रोहतास जिला के सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चल रहे मुकदमे में आरसी 4 एस-2002 के सभी पांच अभियुक्तों में निराला यादव, नीतीश यादव, राम बचन यादव, लालन सिंह खरवार को 27 शस्त्र अधिनियम और 302, 323, 148, 149 भादवि तथा 20 कोटा अधिनियम के तहत दोषी करार दिया. जब की सुदामा उरांव को सिर्फ धारा 20 पोटा अधिनियम के लिए दोषी करार दिया गया.

सभी अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर 5 जुलाई 2017 को सुनवाई होगी.मालूम हो की वर्ष 2002 में नौहट्टा थाना क्षेत्र के रेहल में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी थी. इस हत्याकांड में संलिप्त दो अन्य अभियुक्तों रूप देव यादव और विनोद खरवार को वर्ष 2004 में दोषी करार दिया गया था. फैसले की यह दूसरी किश्त है और कांड का अनुसंधान जारी है. नाबालिक अभियुक्त के पृथक वाद का विचारण किशोर न्याय परिषद में अभी लंबित है. जब कि कांड की महिला अभियुक्त विनीता अभी भी फरार बताई जाती है. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के विशेष अभियोजक दीप नारायण सिंह और बचाव पक्ष के ओर से बालमुकुंद सिंह द्वारा दलीले पेश की गयी.

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