मांस–मछली दुकानों के लिए स्वच्छता प्रमाण पत्र जरूरी, अन्यथा कार्रवाई तय

अन्यथा कार्रवाई तय
भवानीपुर. नगर पंचायत क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मांस-मछली की दुकानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. बिना लाइसेंस और निर्धारित मानकों के चल रही दुकानों को बंद कराने का आदेश जारी किया गया है. नगर पंचायत भवानीपुर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन दुकानदारों के पास वैध अनुज्ञप्ति, स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा निर्धारित स्थल की अनुमति नहीं है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, निर्धारित स्थान के बाहर या नियमों के विपरीत संचालित दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाएगा. नगर पंचायत प्रशासन ने कहा है कि सभी दुकानदार निर्धारित नियमों का पालन करें, अन्यथा निरीक्षण के दौरान दोषी पाए जाने पर जुर्माना, लाइसेंस रद तथा दुकान सील करने जैसी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन द्वारा शीघ्र ही विशेष जांच अभियान चलाने की भी तैयारी की जा रही है .
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