31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा कर दें, अन्यथा भरना होगा जुर्माना : कार्यपालक पदाधिकारी

Updated at : 28 Mar 2026 7:24 PM (IST)
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31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा कर दें, अन्यथा भरना होगा जुर्माना : कार्यपालक पदाधिकारी

कार्यपालक पदाधिकारी बोले

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बनमनखी. बनमनखी नगर परिषद क्षेत्र के सभी होल्डिंगधारियों के लिए जरूरी सूचना जारी करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी आदित्य कुमार ने बताया है कि होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है. इस तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर अतिरिक्त जुर्माना और ब्याज देना होगा. उन्होंने बताया कि वर्षों से बकाया होल्डिंग टैक्स को एकमुश्त जमा करने पर लाभुकों को विशेष राहत दी जा रही है.निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर न केवल पेनल्टी से बचा जा सकता है, बल्कि ब्याज में भी छूट का प्रावधान है. कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए राजस्व वसूली में तेजी लायी गई है.इसके लिए नगर परिषद द्वारा माइकिंग एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से सभी वार्डों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर अपना टैक्स जमा कर सकें.उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम तिथि के बाद बकायादारों से पेनल्टी एवं ब्याज के साथ टैक्स वसूला जाएगा और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी. नगर परिषद कार्यालय में टैक्स जमा करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.अंत में उन्होंने सभी होल्डिंग टैक्स बकायादारों से अपील की कि वे 31 मार्च तक अपना टैक्स अवश्य जमा करें और अनावश्यक जुर्माने से बचें.

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