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पूर्णिया में 13 सितंबर को लगायी जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Updated at : 27 Aug 2025 6:08 PM (IST)
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पूर्णिया में 13 सितंबर को लगायी जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

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पूर्णिया. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशों के आलोक में आगामी 13 सितम्बर को पूर्णिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा इस वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्णिया व्यवहार न्यायालय के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजित की जाएगी. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एनआई एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल. वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा. राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कन्हैया जी चौधरी के निर्देशों के आलोक में बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ के विद्वान् अधिवक्ताओं के साथ आवश्यक बैठक आहूत की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार कर रहे थे. बैठक में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश कुमार तिवारी एवं सचिव सुमन जी प्रकाश, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश भारती के साथ-साथ मनोज कुमार, सुनील कुमार वर्मा, अमित कुमार उपाध्याय, रामनारायण यादव, रणजीत कुमार चौधरी, प्रभात रंजन, मो. कासिफ नदीम, अनिल कुमार मिश्रा, अवधेश कुमार महलदार, प्रीतम कुमार पासवान, संतोष कुमार सिंह, सुबोध कुमार झा, सत्यजीत कृष्णन एवं अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे.

अधिवक्ताओं से संवाद कर बनी सहयोग की सहमति

बैठक में संवाद केजरिये राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग प्रदान करने पर सहमति बनायी गई. इसके साथ ही लोक अदालत में वाद के निष्पादन होने से अनेक लाभ की जानकारी दी गयी. सचिव श्री कुमार द्वारा बताया गया कि जिन पक्षकारों,पीडितों को नोटिस प्राप्त नहीं भी होती है, यदि उभय पक्ष अपने वाद को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे 13 सितम्बर को संबंधित न्यायालय में पहुंचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं. उन्होंने बताया कि उक्त लोक अदालत के साथ-साथ 01.07.2025 से 90 दिनों का राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता अभियान का भी आयोजन किया जा रहा है. जो आपसी सुलह के आधार पर मध्यस्थता के माध्यम से मुकदमा निपटारा कराना चाहते हैं वे इस मंच का लाभ उठा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH CHANDRA

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