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सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 31 जनवरी तक जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य

Updated at : 06 Jan 2026 10:57 PM (IST)
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 31 जनवरी तक जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

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बैसा. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि निर्धारित समय सीमा तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया गया, तो पेंशन का नियमित भुगतान रोक दिया जा सकता है इस संबंध में पूर्णिया जिलाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर बैसा प्रखंड सहित जिले के सभी प्रखंडों में जीवन प्रमाणीकरण का कार्य 31 जनवरी तक चलेगा. जानकारी के अनुसार, एनएसएपी योजना व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी पेंशन योजनाओं के लाभुकों को समय पर पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है. इसके लिए सभी पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण अथवा भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है. जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाएं शामिल हैं. बीडीओ राजकुमार चौधरी ने बताया कि वर्तमान में सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेजी जाती है. पहले पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर पेंशन राशि का वितरण किया जाता था, जहां लाभुकों की उपस्थिति से उनका जीवन प्रमाणीकरण स्वतः हो जाता था. लेकिन डीबीटी व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रक्रिया संभव नहीं रह गई है. इसी कारण जीवन प्रमाणीकरण को अनिवार्य करते हुए इसे प्रखंड कार्यालय और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से कराया जा रहा है. ————- कॉमन सर्विस सेंटर व ब्लॉक में सुविधा उपब्ध बीडीओ राजकुमार चौधरी ने बताया कि लाभुक अपने नजदीकी सीएससी में जाकर भी जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं. इसके लिए लाभुकों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाना होगा. प्रखंड स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से भी प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है, ताकि किसी भी पात्र लाभुक को पेंशन से वंचित न होना पड़े. बीडीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी पेंशनधारी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित पंचायत सेवक द्वारा इसकी सूचना यथाशीघ्र प्रखंड कार्यालय को दी जानी चाहिए. इससे मृत पेंशनधारी को डीबीटी सूची से हटाकर भुगतान प्रक्रिया को रोका जा सकेगा. बीडीओ राजकुमार चौधरी ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे 31 जनवरी से पहले अनिवार्य रूप से अपना जीवन प्रमाणीकरण करा लें, ताकि उनकी पेंशन राशि का भुगतान बिना किसी बाधा के जारी रह सके. ——————— बैसा प्रखंड में कुल 22,004 पेंशनधारी बैसा प्रखंड में पेंशनधारियों की संख्या काफी अधिक है। यहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 6120, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 1656, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के 169, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 10,688, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1431 तथा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के 1940 लाभुक हैं. इस प्रकार कुल 22,004 पेंशनधारी हैं, जिनके जीवन प्रमाणीकरण के लिए प्रखंड क्षेत्र में 18 सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर कार्यरत हैं। फोटो -6 पूर्णिया 20- जीवन प्रमाणीकरण का कार्य कराते लाभुक

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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