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वृद्धा पेंशनधारियों को 30 अगस्त तक जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य

Updated at : 26 Aug 2025 6:57 PM (IST)
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वृद्धा पेंशनधारियों को 30 अगस्त तक  जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य

अमौर

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अमौर . इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनधारियों को 30 अगस्त 2025 तक जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है. निर्धारित समय सीमा के अंदर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर सरकार की तरफ से मिलने वाली पेंशन पूर्णत: बंद हो जाएगी. अमौर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस आशय का आदेश पत्र जारी किया गया है .आदेश पत्र में कहा गया है कि अमौर प्रखंड अन्तर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों का डोर टूडोर भौतिक सत्यापन के माध्यम जीवन प्रमाणीकरण का कार्य चल रहा है . इस कार्य को 30.08.2025 तक विस्तारित किया गया है. इसके अतिरिक्त यूटीआर रिटर्न पेंशनधारियों का भी भौतिक सत्यापन के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण करना है . इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के सभी लाभुकों की सूची संबंधित पंचायत सचिव को उपलब्ध करा दी गई है.सूची के मुताबिक सभी पेंशनधारियों में जीवित/मृत पाये जाने हेतु सूचना विहित प्रपत्र में जमा करना सुनिश्चित करेंगे. उक्त कार्य के सफल संचालन हेतु संबंधित पंचायत सचिव को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है एवं कार्य के संपादन हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई. प्रतिदिन प्रतिवेदन सायं चार बजे डाटा इंट्री ऑपरेटर राजा सिंह सामाजिक सुरक्षा कोषांग अमौर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे . कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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