खुश्कीबाग रेल ओवरब्रिज पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक

खुश्कीबाग रेल ओवरब्रिज
पूर्णिया. खुश्कीबाग रेल ओवरब्रिज पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है. अब भारी वाहन वैकल्पिक मार्ग से होकर जायेंगे. दरअसल, विगत नौ मई 2025 को रेलवे प्राधिकरण, सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बीआरपीएनएनएल) द्वारा इस ओवरब्रिज का निरीक्षण किया गया. संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया कि वर्ष 2009-10 में आईआरसीओएन द्वारा निर्मित खुश्कीबाग रेल ओवरब्रिज पर अत्यधिक भार पड़ने से क्षति की संभावना है. संयुक्त निरीक्षण के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि रेल ओवरब्रिज पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. केवल हल्के वाहनों को आवागमन की अनुमति दी जाएगी. पुल के दोनों ओर हाइट गेज लगाये जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी. इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी कौशल किशोर कमल ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा भारी वाहनों के परिचालन में परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है. ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि पुल से भारी वाहनों के गुजरने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. उल्लंघन की स्थिति में संबंधित चालक स्वामी के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि रेलवे एवं निर्माण विभाग द्वारा ओवरब्रिज के लिए स्थायी तकनीकी समाधान उपलब्ध नहीं कराया जाता. सभी वाहन चालकों, परिवहन व्यवसायियों एवं नागरिकों से अनुरोध है कि दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस को सहयोग प्रदान करें.
वैकल्पिक मार्ग (केवल भारी वाहनों के लिये) :
जीरो माइल बेलौरी चौक, नेवा लाल मरंगा बाइपास, कटिहार मोड़, लाइन बाजार,आरएन साह चौक (दोनों दिशा में आवागमन के लिए).डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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