पूर्णिया. जिला प्रशासन ने राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों एवं मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमिटी यानी ‘एमसीएमसी’ की प्रक्रियाओं का अनुपालन अनिवार्य रुप से करने कीअपील की है. सभी को अगाह किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक दल,प्रत्याशी, संगठन या व्यक्ति मतदान दिवस एवं मतदान के एक दिन पूर्व किसी भी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन मुद्रित माध्यम (प्रिंट मीडिया) में प्रकाशित नहीं करायेंगे. यह तब तक लागू होगा जब तक उक्त विज्ञापन की सामग्री का राज्य अथवा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व प्रमाणित न हो. कहा गया है कि यह प्रावधान सभी मुद्रित माध्यमों पर लागू है.
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