केवल वोटर पर्ची पर अब नहीं दे सकेंगे मतदाता वोट

Updated at : 06 Mar 2019 6:35 AM (IST)
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केवल वोटर पर्ची पर अब नहीं दे सकेंगे मतदाता वोट

पूर्णिया : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अब मतदाता केवल वोटर पर्ची पर अपना मत नहीं दे पायेंगे. निर्वाचन आयोग ने 11 विकल्प दे रखा है. इनमें वोट देने आते समय किसी एक विकल्प को अपने साथ लाना अनिवार्य किया गया है. सदर एसडीओ विनोद कुमार ने इसकी जानकारी देते बताया कि पहले मतदान […]

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पूर्णिया : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अब मतदाता केवल वोटर पर्ची पर अपना मत नहीं दे पायेंगे. निर्वाचन आयोग ने 11 विकल्प दे रखा है. इनमें वोट देने आते समय किसी एक विकल्प को अपने साथ लाना अनिवार्य किया गया है. सदर एसडीओ विनोद कुमार ने इसकी जानकारी देते बताया कि पहले मतदान के दौरान वोटर पर्ची रहने पर मतदान करने की सुविधा दी गयी थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मतदाताओं को वोटर पर्ची के साथ 11 विकल्पों में एक विकल्प फोटो युक्त अपने साथ लाना होगा.
11 विकल्प जिसे लेकर जाना जरूरी
मतदाताओं को अपना मत देने के लिए वोटर पर्ची के साथ एक विकल्प साथ लाना होगा. इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र फोटो युक्त, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, स्वाथ्य बीमा कार्ड, पेंशन डेकोमेंट फोटो युक्त, किसी भी कार्यालय में कार्यरत है तो ऑफीसियल आइकार्ड फोटो युक्त, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक फोटो युक्त को शामिल किया गया है.
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