Patna News : संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया, तो घर व संस्थानों की खरीद-बिक्री पर लगेगी रोक

संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर घर, मकान व संस्थानों की खरीद-बिक्री पर रोक लग सकती है. मकान व संस्थान की खरीद-बिक्री के दौरान पटना नगर निगम का संपत्ति कर जमा करने की रसीद दिखाना अनिवार्य होगा.
संवाददाता, पटना : संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर घर, मकान व संस्थानों की खरीद-बिक्री पर रोक लग सकती है. पटना नगर निगम ने रजिस्ट्रार को इसके लिए पत्र दिया गया है. पटना नगर निगम ने नगर विकास विभाग एवं मद्यनिषेध एवं निबंधन विभाग को पत्र दिया जा चुका है कि मकान व संस्थान की खरीद-बिक्री के दौरान पटना नगर निगम का संपत्ति कर जमा रसीद दिखाना अनिवार्य है.
पटना नगर निगम से लेना होगा एनओसी :
पटना नगर निगम स्थित संपत्तियां यथा फ्लैट, भवन, भूखंड और अन्य प्रकार के निजी आवास की खरीद-बिक्री के दौरान संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क की रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है. कई बार देखा जाता है कि संपत्तिधारकों द्वारा राजस्व शुल्क का भुगतान किये बिना ही विक्रेता द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है. ऐसे में क्रेता पर पूर्व के बकाया राजस्व का भी भार होता है. इसलिए अब पटना नगर निगम ने विगत वर्ष तक संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान कर अनापत्ति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया है. क्रेताओं को निबंधन परिसर में नये संपत्ति कर का निर्धारण करने की सुविधा मिलेगी. क्रेताओं को निबंधन परिसर में दाखिल-खारिज का आवेदन व भुगतान की सुविधा मिलेगी.संपत्ति कर का भुगतान, असेसमेंट व रीअसेसमेंट की ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधाएं उपलब्ध
1. पटना नगर निगम के पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं.
2. पटना नगर निगम के मुख्यालय व अंचल कार्यालयों में भी संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है.3. आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था है.
4. प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक सभी वार्डों में पटना नगर निगम की टीम जा-जाकर कर संग्रहण कर रही है. आम लोग निगम कर्मियों को आवंटित पीओएस मशीन अथवा क्यूआर कोड के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.5. पेटीएम, फोन पे, जी पे और अन्य यूपीआइ के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं.
6. पटना नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भर कर शहरवासी स्वयं कर निर्धारण और पुनर्निधारण का कार्य कर सकते हैं.नगरपालिका एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
बिहार नगरपालिका एक्ट, 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को संपत्तियों व रिक्त भूमि का संपत्ति कर का ससमय भुगतान करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर विभिन्न कार्रवाई, जिसमें मांगपत्र जारी करना, निगम सेवाएं बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी खरीद बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की आदि का प्रावधान है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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