गांजा तस्करी के मामले में दो लोगों को 12-12 वर्षों की कैद

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गांजा तस्करी के मामले में दो लोगों को 12-12 वर्षों की कैद

नडीपीएस एक्ट की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने गांजा की तस्करी के जुर्म में शुक्रवार को दो लोगों को 12-12 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो-दो लाख रुपयों का जुर्माना भी किया

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न्यायालय संवाददाता, पटना एनडीपीएस एक्ट की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने गांजा की तस्करी के जुर्म में शुक्रवार को दो लोगों को 12-12 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो-दो लाख रुपयों का जुर्माना भी किया. पटना सिविल कोर्ट स्थित एनडीपीएस एक्ट की अदालत संख्या 2 ने मामले में सुनवाई के बाद ट्रक ड्राइवर पिंटू कुमार और ट्रक के मालिक शैलेंद्र कुमार शर्मा को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को 6-6 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. मामले के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने कि 26 फरवरी 2022 को गुप्त सूचना के आधार पर दोनों दोषियों को ट्रक में छुपा कर रखे गये 193 किलोग्राम गांजा के साथ पटना में गिरफ्तार किया था. गांजा की यह खेप ओडिशा से झारखंड होते हुए पटना लायी जा रही थी. उन्होंने बताया कि अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए जहां विशेष अदालत में पांच गवाहों का बयान कलम बंद करवाया था, वहीं 25 कागजात भी पेश किये गये थे.

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