विधि, संवाददाता शहर में नेताजी सुभाष पार्क को बंद रखने और उसके आसपास व्याप्त गंदगी पर नाराजगी जताते हुए पटना हाइकोर्ट ने पटना नगर निगम के आला अधिकारी को सोमवार को तलब किया है. साथ ही न्यायिक आदेश का खुलेआम अवहेलना करने के मामले में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विभूति कुमार को भी हाइकोर्ट तलब किया गया है. न्यायमूर्ति राजीव राय की एकलपीठ ने पटना जिला सुधार समिति की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. दोनों अफसरों को 25 अगस्त को सुबह साढ़े दस बजे हाजिर होना है. मालूम हो कि न्यायमूर्ति राजीव राय की एकलपीठ ने इसी मामले में 25 जुलाई को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि नागरिक क्षेत्रों में स्थित सभी सार्वजनिक पार्कों को सुबह पांच बजे से लेकर शाम आठ बजे तक नागरिकों खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए खोला जाना चाहिए. साथ ही हाइकोर्ट का यह भी निर्देश था कि उन सभी पार्कों में पेयजल के साथ-साथ प्रसाधन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाये. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी पार्कों को हरा-भरा रखने और उसके आसपास की गंदगी व अतिक्रमण को दूर करने का भी सख्त निर्देश था. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील संतोष कुमार ने वीडियो के जरिये कोर्ट को बताया कि गांधी मैदान के पास नेताजी सुभाष पार्क की दीवारों पर लोग पेशाब करते हैं. उसके आस-पास गंदगी व्याप्त है और कुछ लोग खाने का ठेला लगा कर पार्क की चहारदीवारी को गंदा कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पार्क संचालन करने वाले इतने असंवेदनशील कैसे हैं? उस पार्क कि चहारदीवारी पर पेशाब किया जाता है, जो नेताजी सुभाष बोस को समर्पित है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान किया. कोर्ट ने पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक अधिकारी को भी सोमवार को हाजिर होने का निर्देश दिया.
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