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Patna News : गांजा तस्करी के जुर्म में तीन लोगों को 18-18 साल की सजा

Updated at : 24 Jun 2025 1:33 AM (IST)
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Patna News : गांजा तस्करी के जुर्म में तीन लोगों को 18-18 साल की सजा

एनडीपीएस एक्ट की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के जुर्म में तीन लोगों को 18-18 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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संवाददाता, पटना : एनडीपीएस एक्ट की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के जुर्म में सोमवार को तीन लोगों को 18-18 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एनडीपीएस एक्ट की पटना स्थित विशेष अदालत संख्या एक के न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद रंजीत कुमार उर्फ रंजीत दास, पिंटू कुमार व रवींद्र कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 25 व 29 में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. मामले के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि 2020 में बिहटा पुलिस ने एक ट्रक से 25 क्विंटल गांजा बरामद कर ट्रक के चालक, खलासी व व्यवसायी को गिरफ्तार किया था और प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में मामला जांच के लिए इओयू को सौंप दिया गया था. जांच के बाद इओयू ने तीनों दोषियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था. गांजा की उक्त बड़ी खेप तस्करी कर ओडिशा से लायी जा रही थी.

गांजा के साथ दो गिरफ्तार

शास्त्रीनगर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर एक किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें रानीतालाब का गोविंद राम व अरवल का रामबाबू कुमार शामिल हैं. इनके पास से एक मोबाइल फोन व 13,600 रुपये भी बरामद किये गये हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANJAY KUMAR SING

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By SANJAY KUMAR SING

SANJAY KUMAR SING is a contributor at Prabhat Khabar.

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